बीडीओ समेत चार लोगों पर प्राथमिकी का आदेश
दरभंगा के रोसड़ा व्यवहार न्यायालय ने शिवाजीनगर बीडीओ आलोक कुमार और अन्य चार आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि बीडीओ के इशारे पर अभियोगी का वाहन जब्त किया गया, मारपीट की गई और पैसे तथा सामान हड़पे गए। अभियोगी का वाहन अभी तक वापस नहीं मिला है।

दरभंगा/रोसड़ा। रोसड़ा व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम प्रथम सिकन्दर पासवान की अदालत ने शिवाजीनगर बीडीओ समेत चार आरोपितों के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 175 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला वाहन जब्ती, मारपीट एवं नकदी व सामान हड़पने के आरोप से जुड़ा है। इस संबंध में अभियोगी पक्ष के अधिवक्ता अमृत आनंद एवं मनोज कुमार ने बताया कि दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत पवरा निवासी अभिषेक कुमार ने गत वर्ष दिसंबर माह में न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया था। परिवाद में शिवाजीनगर बीडीओ आलोक कुमार, प्रखंड कर्मी प्रभात कुमार, शिवाजीनगर थाना क्षेत्र के परसा निवासी संतोष कुमार, रोसड़ा निवासी राहुल कुमार तथा दो-तीन अज्ञात व्यक्तियों को आरोपित बनाया गया था।
अभियोगी ने बताया कि दो नवम्बर 2025 की रात करीब 10 बजे वह पिकअप वाहन पर मुर्गी दाना लादकर जा रहा था। इसी दौरान शिवाजीनगर थाना क्षेत्र के बगरूआ के पास बीडीओ के कथित इशारे पर आरोपितों ने उसके वाहन को रोक लिया और चाबी छीन ली। आरोप है कि बीडीओ ने वाहन को चुनाव ड्यूटी के लिए जब्त करने की बात कही, जबकि अभियोगी ने पूर्व में हायाघाट थाना द्वारा मतदान कार्य हेतु वाहन जब्ती से संबंधित कागजात भी दिखाए, बावजूद इसके आरोपित नहीं माने।परिवाद में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस दौरान अभियोगी एवं चालक के साथ मारपीट की गयी। साथ ही वाहन पर लदा करीब 20 से 25 बोरा मुर्गी दाना उतार लिया गया तथा वाहन के डैशबोर्ड में रखे 50 हजार रुपये भी निकाल लिए गए। अभियोगी ने न्यायालय को बताया कि आज तक उसका वाहन वापस नहीं मिला है और वह घटनास्थल के समीप लावारिस अवस्था में पड़ा है, जिस पर चुनाव ड्यूटी का स्टिकर लगा हुआ है। अभियोगी ने यह भी कहा कि घटना की सूचना शिवाजीनगर थाने को दी गयी थी, लेकिन थाना द्वारा बीडीओ पर कार्रवाई से इनकार करते हुए कोई कदम नहीं उठाया गया। अधिवक्ताओं ने बताया कि मामले में न्यायालय द्वारा शिवाजीनगर थाना से जांच प्रतिवेदन तलब किया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट समर्पित नहीं की गयी। इसके बाद अदालत ने प्राथमिकी का आदेश जारी किया।
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