Hindi Newsबिहार न्यूज़Conspiracy to overturn train by placing bomb on track 6 accused jailed by NIA court in Bihar

ट्रैक पर बम रखकर ट्रेन पलटने की साजिश, बिहार में एनआईए कोर्ट से 6 दोषियों को जेल

बिहार के मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) में 8 साल पहले ट्रैक पर बम रखकर ट्रेन पलटने की साजिश रचने वाले 6 लोगों को एनआईए कोर्ट ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने आईएसआई के इशारे पर यह साजिश रची थी।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटनाSun, 6 Oct 2024 12:21 AM
share Share

बिहार के पटना की एनआईए विशेष अदालत ने पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन में रेलवे ट्रैक पर आईईडी प्रेशर कुकर बम प्लांट कर ट्रेन पलटने की आतंकी साजिश मामले में शनिवार को 6 दोषियों को सजा सुनाई। अदालत ने उमाशंकर पटेल, गजेंद्र कुमार शर्मा और मोतीलाल पासवान को यूएपीए एक्ट की कई धाराओं के तहत 12-12 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई। उमाशंकर और गजेंद्र पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, मोतीलाल पासवान को 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। एनआईए कोर्ट ने दोषी राकेश कुमार यादव, मुकेश यादव और रंजय शाह को 9-9 वर्ष के कठोर कैद की सजा सुनाई। साथ ही राकेश पर 12 हजार, रंजय पर 10 हजार और मुकेश पर 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

करीब 8 साल पुराने इस मामले में एनआईए पटना की कोर्ट ने 6 आरोपियों को बीते 25 सितंबर को यूएपीए, रेलवे एक्ट समेत अन्य धाराओं में दोषी करार दिया था। फैसले में अदालत ने कहा कि जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर सभी दोषियों को तीन-तीन माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत में आंतक फैलाने के लिए फंडिंग कर स्थानीय लोगों को मिलाया और उनकी मदद से ट्रेन उड़ाने की साजिश रची थी। इसमें दो नेपाली नागरिकों का भी सहयोग लिया गया था।

ये भी पढ़े:ISI के इशारे पर रची ट्रेन पलटाने की साजिश, NIA कोर्ट में छह दोषी करार

इसी साजिश के तहत 30 सितंबर 2016 को घोड़ासहन रेलवे स्टेशन के नजदीक नेपाल की सीमा से सटे रेलवे ट्रैक पर आईईडी प्लांट किया गया था। हालांकि, विस्फोट से पहले ही बम को बरामद कर उसे नष्ट कर दिया गया। इस मामले में रक्सौल जीआरपी ने एक अक्टूबर 2016 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इस कांड की जांच एनआईए ने साल 2017 में अपने जिम्मे लिया था।

एनआईए ने इस मामले में मोतीलाल पासवान समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और पुख्ता सबूतों के साथ 28 जुलाई 2017 को चार्जशीट दायर की थी। आरोप पत्र में दो नेपाली नागरिक- ब्रजकिशोर गिरी और शमसुल होदा को फरार दिखाते हुए 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। मामले के एक आरोपी अरुण राम की पहले ही मौत हो चुकी है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें