अपहरण मामले में युवक दोषी करार
छपरा। शादी के लिए अपहरण करने मामले में एक युवक को दोषी करार दिया है। छपरा कोर्ट के एडीजे-11 धर्मेन्द्र कुमार सिंह ने गड़खा थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव निवासी सिंटू राम को दोषी करार दिया है। आरोपित ने...
हिन्दुस्तान टीम,छपराTue, 30 Jan 2018 03:57 PM
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शादी के लिए अपहरण करने मामले में एक युवक को दोषी करार दिया है। छपरा कोर्ट के एडीजे-11 धर्मेन्द्र कुमार सिंह ने गड़खा थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव निवासी सिंटू राम को दोषी करार दिया है। आरोपित ने अपने ननिहाल में रह रही एक युवती की शादी की नीयत से अपहरण कर लिया था। वह शौच करने गयी थी, तभी डरा-धमका कर अपहरण किया गया था। बाद में पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। अभियोजन पक्ष से पीपी सुरेन्द्र सिंह बेजोड़ व अधिवक्ता सुशांत शेखर व बचाव पक्ष से सतीश राय ने कोट में पक्ष रखा। सजा की बिंदु पर 31 जनवरी को सुनवाई होगी।