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शिक्षकों के बीच मारपीट व गाली- गलौज में प्रधानाध्यापिका समेत तीन शिक्षक निलंबित

पेज सात की लीड वीडियो हुआ था वायरल छपरा। नगर प्रतिनिधि अमनौर के एक विद्यालय में दो शिक्षकों के बीच मारपीट व गाली- गलौज मामले में निलंबन की गाज गिरी है। प्रपत्र का भी गठन किया जाएगा। जिलाधिकारी राजेश...

शिक्षकों के बीच मारपीट व गाली- गलौज में प्रधानाध्यापिका समेत तीन शिक्षक निलंबित
हिन्दुस्तान टीम,छपराFri, 20 May 2022 08:00 PM
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जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई निलंबन की कार्रवाई

निलंबित शिक्षकों के ख़िलाफ़ प्रपत्र क का भी होगा गठन

मारपीट की घटना का वीडियो हुआ था वायरल

छपरा। नगर प्रतिनिधि

अमनौर के एक विद्यालय में दो शिक्षकों के बीच मारपीट व गाली- गलौज मामले में निलंबन की गाज गिरी है। प्रपत्र का भी गठन किया जाएगा। जिलाधिकारी राजेश मीणा के निर्देश पर अमनौर बीडीओ सह पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी मंजुल मनोहर ने सख्त कार्रवाई करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापिका समेत तीन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। बीडीओ ने निलंबन आदेश में कहा है कि मध्य विद्यालय दोरलाही की प्रभारी प्रधानाध्यापिका रंजू कुमारी, प्रखण्ड शिक्षक मो सज्जाद, मोहन कुमार सिंह एवं अन्य शिक्षकों के बीच आपस में लड़ाई- झगड़ा होने संबंधी वीडियो वायरल होने से वातावरण दूषित हुआ है। वायरल विडियो में प्रथम दृष्टया तीनों शिक्षक दोषी पाये गये है। प्रथम दृष्टया दोषी शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय अधिसूचना व बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2020 के कंडिका संख्या 18 में उल्लेख है कि कर्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं। साथ ही निर्धारित आचरण संहिता का निर्वहन नहीं करने एवं छात्र हित , विद्यालय हित के विरूद्ध कार्य करने पर निलम्बित या स्थानांतरण करने का प्रावधान है। प्रभारी प्रधानाध्यापिका रंजू कुमारी, प्रखण्ड शिक्षक मो सज्जाद एवं मोहन कुमार सिंह के बीच आपस में लड़ाई झगड़ा संबंधी वायरल वीडियो से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं रखने, निर्धारित आचरण संहिता का निर्वहन नहीं करने एवं छात्र हित ,विद्यालय हित के विरूद्ध कार्य करने के कारण निलम्बित करने की अनुशंसा की गई है। प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, अमनौर की अनुशंसा बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2020 के कंडिका संख्या 18 में वर्णित प्रावधान के आलोक में की गई थी। अनुशंसा के आलोक में प्रभारी प्रधानाध्यापिका रंजू कुमारी, प्रखण्ड शिक्षक मो सज्जाद एवं मोहन कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। साथ ही निलम्बन अवधि के लिये इनका मुख्यालय भी तय कर दिया गया है। रंजू कुमारी का सीआरसी केन्द्र कन्या मध्य विद्यालय अमनौर, प्रखण्ड शिक्षक मो सज्जाद का सीआरसी केन्द्र मध्य विद्यालय शिकारपुर तथा प्रखण्ड शिक्षक मोहन कुमार सिंह का सीआरसी केन्द्र कन्या मध्य विद्यालय रायपुरा निर्धारित किया गया है। निलम्बन अवधि में इन्हें जीवन यापन भत्ता देय होगा। साथ ही प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, अमनौर निलम्बित शिक्षकों पर प्रपत्र क साक्ष्य सहित अलग से गठित कर बीडीओ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

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