दुष्कर्म के आरोप के मामले में जेल भेजे गए आरोपित शिक्षक निलंबित

Newswrap हिन्दुस्तान, छपरा
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बिहार के गड़खा में आठवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में जेल भेजे गए शिक्षक अंकित पटेल को निलंबित कर दिया गया है। डीईओ ने कहा कि सरकारी सेवक के आचरण के विपरीत व्यवहार के चलते यह निर्णय लिया...

दुष्कर्म के आरोप के मामले में जेल भेजे गए आरोपित शिक्षक निलंबित

गड़खा, एक संवाददाता। आठवीं क्लास की छात्रा से बीते दिनों दुष्कर्म के आरोप के मामले में जेल भेजे गए आरोपित शिक्षक अंकित पटेल को शनिवार की शाम डीईओ ने निलम्बित कर दिया। अपने कार्यालय आदेश में डीईओ ने कहा है कि जेल में कारावासित रहने और सरकारी सेवक के आचरण के विपरीत व्यवहार करने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक नियमावली में निहित सुसंगत प्रावधानों के आलोक में शिक्षक को निलंबित किया जाता है। जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद उनका मुख्यालय निर्धारित किया जाएगा। जीवन यापन भत्ता का भुगतान बिहार सरकारी सेवक नियमावली में निहित प्रावधान के आलोक में संबंधित निकासी व व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। शिक्षक के विरूद्ध आरोप-पत्र अलग से निर्गत किया जायेगा। उनके विरूद्ध गठित आरोपों की जांच के लिये संचालन पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गड़खा को नामित किया गया है। डेढ माह में जांच पत्र देने का निर्देश आरोप-पत्र निर्गत होने की तिथि से 45 दिनों के अन्दर संचालन पदाधिकारी को विधिवत जांच प्रक्रिया का संचालन कर विहित प्रपत्र में डीईओ को जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कहा गया है। कार्यालय आदेश में कहा गया है कि आरोपित कर्मी आरोप पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपना लिखित बचाव अभिकथन साक्ष्य-सहित जांच पदाधिकारी को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। जाहिर है किडीएम अमन समीर ने बीते 18 अक्टूबर को मामले की विस्तृत जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था। समिति में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा स्थापना, प्रखंड विकास पदाधिकारी गड़खा और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी गड़खा शामिल थे। संदर्भित मामले की विस्तृत संयुक्त जांचोपरांत समंतव्य जांच प्रतिवेदन तथ्य सहित 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।

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