माफी योजना के तहत टैक्स की राशि जमा कर करदाता उठा सकते हैं लाभ
सारण अंचल वन के ज्वाइंट कमिश्नर सिरिल बेग ने कहा कि सभी व्यवसायियों को हर साल 25 सौ रुपए पेशा कर जमा करना है। माफी योजना के तहत, 31 मार्च तक कर जमा करने से पेनाल्टी और ब्याज से राहत मिलेगी। लगभग 14...

पेशा कर के रुप में प्रत्येक ब्यवसायी को सलाना जमा करना होगा 25 सौ रुपए छपरा, एक संवाददाता। माफी योजना के तहत करदाता टैक्स की राशि जमा कर पेनाल्टी और ब्याज से छुटकारा पा सकते हैं। यह उनके लिए सुनहरा मौका है। वाणिज्य कर विभाग सारण अंचल वन के ज्वाइंट कमिश्नर सिरिल बेग ने मंगलवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से होटल अमितांश में आयोजित निवेशक जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इस योजना के लाभ लेने के लिए 31 मार्च तक तिथि सुनिश्चित किया गया है। वे इसके लिए उपस्थित चार्टर्ड अकाउंटेंटों से इलेक्ट्रोनिक कैश लेजर के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित कराने का आग्रह किया। मालूम हो कि सारण अंचल वन व टू में लगभग 14 हजार के आसपास व्यवसायी कर दाता है। इनमें अधिकांश व्यवसायी समय पर जीएसटी का भुगतान तो कर देते हैं लेकिन अन्य भुगतान करने में कोताही बरत रहे हैं। ज्वाइंट कमिश्नर के ने कहा कि प्रत्येक व्यवसाई को साल में एक बार 25 सौ रुपए पेशा कर के रुप में भुगतान करना है। अन्यथा उन्हें भी पेनाल्टी और ब्याज के साथ रुपया जमा करना होगा। वहीं सारण अंचल टू के ज्वाइंट कमिश्नर अजय कुमार सिंह ने कहा कि प्रथम 3 साल के लिए 2017 -18, 2018-19,2019-20 के कर दाता की राशि जमा कर देंगे तो उनको पेनाल्टी -ब्याज से राहत मिलेगा। बशर्ते टैक्स का भुगतान 31 मार्च तक करना होगा। वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है। राजस्व को पूरा करने के लिए विभिन्न करदाताओं के बकाया राशि वसूली के लिए उनके बैंक खाते को अटैच किया गया है। मालूम हो कि उक्त कार्यक्रम में सारण , सीवान व गोपालगंज के सीए मौजूद थे। पूर्व में कार्यक्रम का शुभारंभ ज्वायंट कमिश्नर सिरिल बेग,अजय कुमार सिंह,सीए ग्रुप के चेयरमैन सोनू कुमार,विशाल जैन, शशांक कुमार शेखर,सीए अमित कुमार समेत वाणिज्य कर विभाग के कई अन्य पदाधिकारी व सीए मौजूद थे।
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