योग्यता पूरी किए बिना बनीं कंप्यूटर शिक्षिका, धोखाधड़ी के आरोप में निलंबित

Mar 12, 2026 09:03 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, छपरा
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छपरा में गड़खा प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय महम्मदा की शिक्षिका शालिनी सिंह को निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने आवश्यक योग्यता पूरी किए बिना शिक्षक नियुक्ति प्राप्त की। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश और विभागीय जांच के आधार पर की है।

योग्यता पूरी किए बिना बनीं कंप्यूटर शिक्षिका, धोखाधड़ी के आरोप में निलंबित

छपरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिला शिक्षा पदाधिकारी निशांत किरण के आदेश पर गड़खा प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय महम्मदा में कार्यरत कंप्यूटर विज्ञान शिक्षिका (कक्षा 11-12) शालिनी सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभागीय स्तर पर की गई प्रारंभिक जांच में यह आरोप सही पाया गया कि उन्होंने आवश्यक योग्यता पूरी किए बिना ही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत नियुक्ति प्राप्त कर ली और लंबे समय से कार्यरत थीं। स्थापना डीपीओ धनंजय पासवान के द्वारा जारी आदेश पत्र में कहा गया है कि यह कार्रवाई सीडब्ल्यूजेसी नम्बर 953/2024 ब्रजेश दास बनाम राज्य सरकार व अन्य में 9 सितंबर 2025 को पारित न्यायालय के आदेश और बिहार शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पत्र के आलोक में की गई है।

जांच में यह भी सामने आया कि नियुक्ति के दौरान विभाग को गुमराह किया गया, जो प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय स्कूल संसाधन केंद्र गड़खा निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन-यापन भत्ता दिया जाएगा।मामले की विभागीय जांच के लिए समग्र शिक्षा सारण के संचालन पदाधिकारी को जांच पदाधिकारी और गड़खा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नामित किया गया है। जांच पदाधिकारी को 45 दिनों के भीतर जांच पूरी कर प्रतिवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया गया है।साथ ही आरोपित शिक्षिका को आरोप-पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपना लिखित बचाव साक्ष्य सहित जांच पदाधिकारी को सौंपने को कहा गया है।

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