
बिना वैध परमिट के स्कूल बसों का संचालन नहीं
छपरा में निजी स्कूल बसों से हुए हादसों के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सुरक्षा पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। सभी स्कूल बसों का सख्ती से निरीक्षण होगा, और सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। हर वाहन के पास वैध परमिट होना अनिवार्य है, और चालक के पास कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
स्कूली वाहनों की सुरक्षा पर सख्ती डीईओ ने जारी किया निर्देश छपरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।जिले में लगातार निजी स्कूल बसों से जुड़े हादसों के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने निजी स्कूलों पर सख्ती बढ़ा दी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब स्कूल बसों की जांच सख्ती से की जाएगी और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि बच्चों के आवागमन में उपयोग होने वाले हर वाहन के पास वैध परमिट होना अनिवार्य है। साथ ही बस पर स्पष्ट अक्षरों में ऑनस्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए।

बस में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने पर रोक लगाई गई है और जहां लागू हो वहां सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य बताया गया है।निर्देश में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक वाहन में फस्र्ट एड किट, स्कूल का नाम व संपर्क नंबर अंकित होना चाहिए। चालक के पास कम से कम पांच वर्ष का ड्राइविंग अनुभव होना जरूरी है और उस पर किसी भी प्रकार का यातायात उल्लंघन का मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। संविदा आधारित वाहनों की स्थिति में वाहन मालिक का विवरण स्थानीय थाना और जिला प्रशासन को देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा हर वाहन में एक अटेंडेंट की भी अनिवार्य रूप से तैनाती होगी, जो बच्चों को चढ़ने-उतरने में सहायता करेंगे। आदेश में सभी निजी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि जांच दल के साथ पूर्ण सहयोग किया जाए और सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं ताकि जांच प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए। यह आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी निजी विद्यालय संचालकों, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन तथा प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारियों को जारी किया है।

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