सारण में आज से नई व्यवस्था लागू,,सीओ की रिपोर्ट के बाद ही होगी जमीन की खरीद- बिक्री
पेज पांच की लीड सारण में फोटो नाम से गोपेश कुमार चौधरी, जिला अवर निबंधक, सारण छपरा, नगर प्रतिनिधि। सारण जिले में जमीन खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विवादमुक्त बनाने की दिशा...

पेज पांच की लीड फर्जीवाड़े पर अब लगेगी लगाम जमीन निबंधन में पारदर्शिता की पहल विवादित जमीन की बिक्री पर सख्ती न्यूमेरिक 05 निबंधन कार्यालय हैं सारण में फोटो नाम से गोपेश कुमार चौधरी, जिला अवर निबंधक, सारण छपरा, नगर प्रतिनिधि। सारण जिले में जमीन खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विवादमुक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सबका सम्मान-जीवन आसान अभियान के तहत भूमि निबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव करते हुए गुरुवार से जिले में नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
नई गाइडलाइन के अनुसार
अब किसी भी जमीन की बिक्री तभी संभव होगी, जब संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा उस जमीन की जांच रिपोर्ट पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस नई प्रणाली से जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े, सरकारी भूमि की अवैध बिक्री और विवादित जमीन के निबंधन पर प्रभावी रोक लग सकेगी।
ऑनलाइन पोर्टल पर दस्तावेज होंगे अपलोड
नई व्यवस्था के तहत जमीन विक्रेता को ऑनलाइन पोर्टल पर बिक्री से संबंधित सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दस्तावेज अपलोड करते समय पोर्टल पर संबंधित अंचल का विवरण भरना अनिवार्य होगा। इसके बाद आवेदन सीधे संबंधित सीओ के पास पहुंच जाएगा। सीओ को यह जांच करनी होगी कि संबंधित जमीन निजी है या सरकारी, उस पर किसी प्रकार का विवाद तो नहीं है, प्रस्तुत दस्तावेज सही हैं या नहीं तथा विक्रेता का दावा वैध है या नहीं। जांच पूरी होने के बाद सीओ अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जिसके आधार पर आगे की निबंधन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
सभी सीओ को दिया जा चुका है प्रशिक्षण
जिला अवर निबंधक गोपेश कुमार चौधरी ने बताया कि नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी अंचलाधिकारियों को विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें इस कार्य के लिए अलग से आईडी और पासवर्ड भी उपलब्ध करा दिए गए हैं, ताकि जमीन निबंधन प्रक्रिया में किसी प्रकार की तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा आम लोगों को सुरक्षित और भरोसेमंद भूमि निबंधन व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
अधिकतम 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है सीओ को
नई गाइडलाइन के अनुसार सीओ को आवेदन मिलने के बाद अधिकतम 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर रिपोर्ट नहीं दी जाती है, तो इसे संबंधित जमीन पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं माना जाएगा और खरीदार-पक्ष आगे की निबंधन प्रक्रिया पूरी कर सकेगा। हालांकि ऐसी स्थिति में संबंधित सीओ की जवाबदेही तय की जाएगी। यदि बाद में जमीन से जुड़ा कोई फर्जीवाड़ा या विवाद सामने आता है, तो समय पर रिपोर्ट नहीं देने वाले अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा।
तय समय मे रिपोर्ट नहीं तो अपलोड जानकारी पर ही निबंधन
जानकारी के अनुसार यदि किसी कारणवश सीओ समय पर रिपोर्ट जारी नहीं कर पाते हैं, तो पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी को ही आधार मानकर निबंधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इससे आम लोगों को अनावश्यक विलंब से राहत मिलेगी और जमीन खरीद-बिक्री की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। साथ ही अधिकारियों की लापरवाही पर भी अंकुश लग सकेगा।
सरकार ने आम खरीदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए
एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया है। यदि किसी व्यक्ति को खरीद की जा रही जमीन को लेकर संदेह हो, तो वह संबंधित अंचल कार्यालय में आवेदन देकर उस जमीन का पूरा विवरण प्राप्त कर सकता है। इससे खरीदार पहले से यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि जमीन विवादमुक्त है या नहीं। सारण में जमीन विवाद के अधिक मामले सारण जिले में लंबे समय से जमीन से जुड़े विवाद, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिक्री और सरकारी जमीन के अवैध निबंधन जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में नई व्यवस्था को जिले के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि
इस प्रणाली से जमीन की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी और आम लोगों का भरोसा मजबूत होगा। साथ ही जमीन निबंधन की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल, सुरक्षित और जवाबदेह बन सकेगी। कोट नई व्यवस्था लागू होने से जमीन की खरीद-बिक्री करने वालों को काफी सुविधा होगी। वे धोखाधड़ी के शिकार होने से बचेंगे। जमीनी विवाद के मामलों में कमी आएगी। साथ ही इससे गलत तरीके से जमीन की खरीद-बिक्री पर भी रोक लगेगी। गोपेश कुमार चौधरी, जिला अवर निबंधक ,सारण
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