अवैध तरीके से संचालित दस चिमनी संचालकों पर प्राथमिकी
नी संचालकों के विरूद्ध खान निरीक्षक सह सक्षम पदाधिकारी जयप्रकाश सिंह ने सोमवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें बताया गया है कि उक्त चिमनी संचालकों ने ईंट मिट्टी का उत्खनन व ईंट निर्माण कर सरकारी...
अवैध तरीके से संचालित दस चिमनी संचालकों के विरूद्ध खान निरीक्षक सह सक्षम पदाधिकारी जयप्रकाश सिंह ने सोमवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें बताया गया है कि उक्त चिमनी संचालकों ने ईंट मिट्टी का उत्खनन व ईंट निर्माण कर सरकारी राजस्व की क्षति पहुंचाई है जो खान व खनिज अधिनियम के विरूद्ध है। बिहार विधान सभा की प्राक्कलन समिति व विभागीय निर्देश के अनुपालन में यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के मेसर्स महावीर ईंट उद्योग, एकमा के मेसर्स पी पी ईंट उद्योग, सहाजितपुर के मेसर्स डीएनटी ईंट उद्योग, कटरा पुरसौली के प्रवीण सिंह, बनियापुर के मेसर्स बाबा ब्रिक्स, मेसर्स मनु ईंट उद्योग, मेसर्स एवन ईंट उद्योग, मेसर्स एमटी ईंट उद्योग व डेरनी थाना क्षेत्र के मेसर्स रौशन ईंट उद्योग, मेसर्स एचएनबी ईंट उद्योग के विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इन चिमनी संचालकों पर बिना राय्ॉल्टी जमा किये सत्र 2018-19 में चिमनी का संचालन किया गया था। पहले इन्हें नोटिस व मोबाइल से सूचना देकर रॉयल्टी की राशि जमा करने को कहा गया था लेकिन इनपर विभाग का कोई असर नहीं पड़ा।