रामपुर जलमीनार की लीकेज मामले में प्रशासन सख्त, संवेदक की जमानत राशि से होगा मरम्मत कार्य
द्वितीय अपीलीय प्राधिकार सह जिलाधिकारी ने रामपुर पंचायत में जलमीनार की लीकेज की समस्या का समाधान करने के लिए लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को मरम्मत और पानी की गुणवत्ता जांच करने का निर्देश दिया है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई की गई है, जिससे स्थानीय लोगों में समस्या के स्थायी समाधान की उम्मीद जगी है।

द्वितीय अपीलीय प्राधिकार सह जिलाधिकारी ने लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को दिया निर्देश 15 गड़खा प्रखंड की रामपुर पंचायत में स्थित जलमीनार गड़खा, एक संवाददाता। प्रखंड के रामपुर स्थित जलमीनार में लीकेज के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।
लीकेज की समस्या
द्वितीय अपीलीय प्राधिकार सह जिलाधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश में जलमीनार की मरम्मत कराने और पानी की गुणवत्ता की जांच कराने का निर्देश लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को दिया गया है। यह कार्रवाई रामपुर पंचायत निवासी विकेश कुमार पांडेय द्वारा दायर शिकायत और अपील के आधार पर की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि जल जीवन मिशन के तहत निर्मित आरसीसी टावर में लगातार लीकेज हो रहा है और लोगों को गंदा पानी मिल रहा है।
पूर्व की कार्रवाई
मामले में पूर्व में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा आदेश पारित किए गए थे, लेकिन वास्तविक समस्या का समाधान नहीं हो सका। इसके बाद परिवादी ने द्वितीय अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में स्वीकार किया गया कि संवेदक को कई बार निर्देश देने और योजना के संचालन और अनुरक्षण अवधि में समय विस्तार देने के बावजूद लीकेज की समस्या दूर नहीं की गई। इसके बाद विभाग ने संवेदक की एसडी यानी जमानत राशि से जलमीनार की मरम्मत कराने की स्वीकृति प्रदान की।
आदेश का निष्कर्ष
अंतिम आदेश में जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि जलमीनार और टंकी की मरम्मत कराई जाए। साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए गंदे पानी की आपूर्ति संबंधी आरोपों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जलमीनार की असुरक्षित स्थिति से कभी भी जान माल की क्षति की आशंका बनी रहती है। इस आदेश के बाद स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि वर्षों से चली आ रही जलापूर्ति समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। --
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