त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने पर दिघवारा सीओ का वेतन बंद
बिहार के जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत 15 मामलों की सुनवाई की। सुनवाई में त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग के कारण दिघवारा सीओ का वेतन रोका गया और बनियापुर के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांग गया। शिकायतों का समय पर निवारण आवश्यक बताया गया।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बनियापुर से मांगा गया स्पष्टीकरण लोक शिकायत के 15 मामलों की हुई सुनवाई फोटो 18 - अपने कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करते डीएम वैभव श्रीवास्तव छपरा, नगर प्रतिनिधि।
सुनवाई का विवरण
छपरा कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई डीएम वैभव श्रीवास्तव ने की।लोक शिकायत के 15 मामलों की हुई सुनवाई के दौरान त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने पर दिघवारा सीओ का वेतन बंद कर दिया गया वहीं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बनियापुर से स्पष्टीकरण मांगा गया।
अतिक्रमण और राशन कार्ड मामले
लाल जी पंडित, ग्राम राई पट्टी, दिघवारा से सम्बन्धित अतिक्रमण हटाने के मामले में अंचलाधिकारी , दिघवारा के स्तर पर बिना पूर्ण रूप से अतिक्रमण हटाए त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया था। बनियापुर के राशन कार्ड निर्माण से संबंधित मामले में काफी विलंब से राशन कार्ड निर्गत किये जाने के कारण प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बनियापुर से स्पष्टीकरण पूछने का आदेश दिया गया और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उक्त मामले की गहन समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया।
आदेश और दिशा निर्देश
जिला पदाधिकारी ने लोक शिकायत के कुल 15 मामलों की सुनवाई की गई जिसमें नौ मामले में अंतिम रूप से आदेश पारित किया गया। शेष छह मामले में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि पर लोक प्राधिकार को उपस्थित होने की हिदायत दी गयी। जिला पदाधिकारी ने कहा कि लोक शिकायतों का ससमय और गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। लोक प्राधिकारों को तत्परता प्रदर्शित करनी होगी।
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