खुले में मांस बिक्री पर नगर प्रशासन की चेतावनी
स्कूलों व सार्वजनिक स्थलों के पास रहेगी रोक समीप मांस की खुले में बिक्री नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना व लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।नगर प्रबंधक वेद प्रकाश वर्णवाल ने...

स्कूलों व सार्वजनिक स्थलों के पास रहेगी रोक छपरा, एक संवाददाता। शहर में खुले में मांस की बिक्री को लेकर नगर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। छपरा नगर निगम ने दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि स्कूलों, धार्मिक स्थलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों के समीप मांस की खुले में बिक्री नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना व लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।नगर प्रबंधक वेद प्रकाश वर्णवाल ने बताया कि कई स्थानों पर खुले में मांस लटकाकर बिक्री की जा रही है जिससे स्वच्छता और जनस्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। खुले में मांस बेचने से संक्रमण फैलने की आशंका रहती है।
दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित मानकों के अनुरूप ढके हुए काउंटर और स्वच्छ व्यवस्था के साथ ही बिक्री करें। स्कूलों और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों के आसपास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। निगम प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभियान चलाकर ऐसे दुकानों की जांच की जाएगी। पहले चरण में चेतावनी दी जा रही है, इसके बाद नियमों की अनदेखी करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों से लाइसेंस और स्वच्छता प्रमाणपत्र अद्यतन रखने को भी कहा गया है। इधर इस मुद्दे को लेकर बिहार विधानसभा में भी चर्चा हुई। शहरी विकास मंत्री विजय सिन्हा ने सदन को अवगत कराया कि राज्य सरकार नगर निकायों को स्वच्छता और जनहित के मानकों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दे चुकी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर अनियमित ढंग से मांस बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी और स्थानीय प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


