राजपूत, यादव, पंडित... गाड़ी पर अब और नहीं; जातीय स्टिकर हटाने के लिए एक महीने की मोहलत
Bihar News Today: बिहार परिवहन विभाग ने गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द और स्टीकर लगाने पर सख्त रोक लगा दी है। वाहन मालिकों को इसे हटाने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। नियम तोड़ने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

Bihar News Today: बिहार की सड़कों पर अब अपनी गाड़ियों पर जाति का रुतबा और भौकाल दिखाने का शौक वाहन मालिकों को बहुत भारी पड़ने वाला है। राज्य के परिवहन विभाग ने ऐसे सभी वाहन मालिकों के लिए एक बेहद सख्त और महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी भी दोपहिया या चार पहिया वाहन पर 'जाति सूचक' शब्द, स्लोगन या स्टीकर लगे पाए गए, तो उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनसे भारी जुर्माना वसूला जाएगा।
स्टीकर हटाने के लिए मिला एक महीने का अल्टीमेटम
अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी गाड़ियों के शीशे, बंपर या नंबर प्लेट के आसपास अपनी जाति (जैसे- राजपूत, यादव, ब्राह्मण, भूमिहार आदि) का नाम बड़े अक्षरों में लिखवा लेते हैं। परिवहन विभाग ने इस चलन पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने राज्य के सभी वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियों से ऐसे जाति सूचक शब्द या स्टीकर हटाने के लिए एक महीने की मोहलत दी है। प्रशासन ने अपील की है कि लोग खुद ही जिम्मेदारी दिखाते हुए तय समय सीमा के अंदर इन स्लोगन को मिटा लें।
अभियान चलाकर होगी सख्त कार्रवाई
परिवहन विभाग के अनुसार, एक महीने की यह छूट अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी वाहन मालिक को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। समय सीमा खत्म होते ही ट्रैफिक पुलिस पूरे राज्य में एक विशेष स्पेशल ड्राइव चलाएगी। इस दौरान हर चौक-चौराहे पर गाड़ियों की सख्ती से चेकिंग की जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाएगी।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत कटेगा 2000 रुपये का चालान
विभाग ने साफ कर दिया है कि एक महीने बाद चेकिंग के दौरान जो भी वाहन मालिक इस नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 और 179 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन धाराओं के तहत दोषियों पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे कानूनी कार्रवाई और चालान से बचने के लिए समय रहते सचेत हो जाएं।
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