
Bihar Elections: पहले चरण का चुनाव प्रचार बंद, 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान
Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए आज प्रचार थम गया। अब 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 जिलों पर वोटिंग होगी। प्रचार के आखिरी दिन सियासी दलों को दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सीएम नीतीश कुमार, समेत तमाम नेताओं ने कैंपेनिंग की।
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म गया है। आज यानी 4 नवंबर कैंपेनिंग का आखिरी दिन था। शाम के 5 बजते ही चुनावी शोर थम गया। अब 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होगी। जिसमें पांच विधानसभा क्षेत्रों सहित सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 बूथों पर मतदान सुबह सात से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। जबकि बाकी अन्य विधानसभा क्षेत्रों में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा।

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग
पटना- मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना सिटी, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी शरीफ (SC), मसौढ़ी (SC), पालीगंज, बिक्रम
भोजपुर- आरा, अगिआंव, शाहपुर, बड़हरा, जगदीशपुर, तरारी, संदेश
बक्सर- बक्सर, डुमरांव, राजपुर, ब्रह्मपुर
गोपालगंज- बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे (SC), हथुआ
सीवान- जिरादेई, दरौली (SC), रघुनाथपुर, दरौंधा, बड़हरिया, गोरेयाकोठी, महारागंज, सीवान
सारण- एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैंया, मढौरा, छपरा, गड़खा (SC), अमनौर, परसा, सोनपुर
मुजफ्फरपुर- गायघाट, औराई, मीनापुर, बोचहां (SC), सकरा (SC), कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरूराज, पारू, साहेबगंज
वैशाली- राजापाकर, महुआ, महनार, राघोपुर, वैशाली, लालगंज, हाजीपुर, पातेपुर (SC)
दरभंगा- कुशेश्वर स्थान (SC), गौरा बौराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी, जाले
समस्तीपुर- कल्याणपुर(SC), वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीननगर, विभूतिपुर, रोसड़ा (SC), हसनपुर
मधेपुरा-आलमनगर (SC), बिहारीगंज, मधेपुरा, सिंहेश्वर (SC)
सहरसा- सिमरी बख्तियारपुर, सोनबरसा (SC), महिषी, सहरसा
खगड़िया- परबत्ता, बेलदौर, अलौली (SC), खगड़िया
बेगूसराय- चेरिया बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघरा, मटिहानी, साहबपुर कमाल, बेगूसराय, बखरी (SC)
मुंगेर- जमालपुर, मुंगेर, तारापुर
लखीसराय- सूर्यगढ़ा, लखीसराय
शेखपुरा- बरबीघा, शेखपुरा
नालंदा- हरनौत, अस्थावां, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, राजगीर, बिहारशरीफ
चुनाव आयोग की जानकारी के मुताबिक पांच विधानसभा क्षेत्रों में सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर एवं महिषी और मुंगेर के तारापुर, मुंगेर और जमालपुर विधानसभा क्षेत्रों में सभी बूथों तथा सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 बूथों पर सुबह सात से शाम पांच बजे तक ही मतदान होगा। सूर्यगढ़ा के मतदान केंद्रों में बूथ संख्या 168, 169, 228, 229, 231 से 234, 240, 242, 248, 249, 260 से 273, 362 से 372, 380, 385, 407, 408, 416, 417, 422, 425 से 436 में शाम पांच बजे तक ही मतदान होगा। वहीं, शेष सभी बूथों पर सुबह सात से शाम छह बजे तक मतदान होगा। वहीं, इसी चरण में शेष सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुबह सात से शाम छह बजे तक मतदान होगा।
मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश
चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव को लेकर मतदान दिवस छह नवंबर को सवैतनिक अवकाश रहेगा। इसके तहत किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थानों पर नियोजित हरेक व्यक्ति को जो मतदान करने का अधिकार है उसके लिए सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा।
मतदान के लिए 12 दस्तावेज मान्य
चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान के लिए 12 दस्तावेज मान्य है। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों-डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड-आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई का स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/ पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूडीआइडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार शामिल हैं।
ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध
चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान समाप्ति के लिए तय अवधि से 48 घंटे पहले तक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कोई भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के चुनाव संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान दिवस छह नवंबर की सुबह सात बजे तथा 11 नवंबर की शाम 6.30 बजे के बीच की अवधि में किसी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा मीडिया की ओर से इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा।





