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निर्धारित समय में करें जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण

निर्धारित समय में करें जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण

संक्षेप:

पेज चार पर बॉटमपेज चार पर बॉटम ------- बोलीं डीएम सभी लोगों को समय पर व सटीक प्रमाण पत्र प्रदान करने में सक्षम बनाना है, ताकि सभी जन्म-मृत्यु का शत-प्रतिशत पंजीकरण हो सके नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा...

Jan 09, 2026 08:37 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, बक्सर
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पेज चार पर बॉटम ------- बोलीं डीएम सभी लोगों को समय पर व सटीक प्रमाण पत्र प्रदान करने में सक्षम बनाना है, ताकि सभी जन्म-मृत्यु का शत-प्रतिशत पंजीकरण हो सके नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है: डीएम हर माह की जन्म व मृत्यु में निबंधन होने वाला डाटा उपलब्ध कराएं फोटो संख्या 31 कैप्शन - शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते सांख्यिकी पदाधिकारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर। बक्सर, हमारे संवाददाता। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण में तकनीकी दक्षता को लेकर शुक्रवार को एकदिवसीय प्रशिक्षण हुआ। प्रशिक्षण का उद्घाटन डीएम साहिला ने की। इस दौरान डीएम ने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य जन्म व मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी व समयबद्ध बनाना है।

जन्म व मृत्यु का पंजीकरण केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों व कर्मियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जायें। निर्धारित समय सीमा के अंदर शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने हर माह की जन्म व मृत्यु में निबंधन होने वाला डाटा उपलब्ध कराने की बात कही। प्रशिक्षण सत्र के दौरान जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, नियमावली, ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली, डेटा प्रविष्टि की प्रक्रिया, प्रमाण पत्र निर्गमन व त्रुटि सुधार से संबंधित जानकारी दी। वहीं प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक हेमंत कुमार चौबे व अभय प्रताप सिंह ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण में तकनीकी बारिकीयों को बताया। कहा कि नागरिकों को समय पर व सटीक प्रमाण पत्र प्रदान करने में सक्षम बनाना है। ताकि सभी जन्म-मृत्यु का शत-प्रतिशत पंजीकरण हो सके। इसे आधार, शिक्षा, सरकारी योजनाओं के लाभ जैसे अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके। आम जनता को भटकना नहीं पड़े। साथ ही यह भी बताया कि इसका मुख्य रूप से आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र बनाने में उपयोग होता है। इसके बिना यह दस्तावेज तैयार नहीं हो सकते है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी मोती कुमार दिनकर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

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