ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News बिहार बक्सर तीन शराब कारोबारियों को मिली पांच वर्ष सश्रम कारावास

तीन शराब कारोबारियों को मिली पांच वर्ष सश्रम कारावास

बक्सर। संवाद सुत्रआई अरविंद कुमार यादव ने शराब कारोबार करने के मामले में पकड़े गए करैला गांव के अंगद चौहान, डब्लू चौहान और सरोज चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए जेल भेज दिया था। कोर्ट ने मामले...

 तीन शराब कारोबारियों को मिली पांच वर्ष सश्रम कारावास
हिन्दुस्तान टीम,बक्सरTue, 25 Jan 2022 01:00 PM
ऐप पर पढ़ें

बक्सर। संवाद सुत्र

विशेष उत्पाद न्यायधीश प्रथम राजेश कुमार त्रिपाठी की कोर्ट में सोमवार को शराब कारोबार के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने आरोपितों को शराब कारोबार का दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माना लगाया।

अभियोजन पदाधिकारी हरीश कुमार और अवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि राजपुर थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान बाइक से यूपी से शराब लेकर आ रहे तीन कारोबारियों को 8 दिसम्बर 2020 को पकड़ा था। थाने के एसआई अरविंद कुमार यादव ने शराब कारोबार करने के मामले में पकड़े गए करैला गांव के अंगद चौहान, डब्लू चौहान और सरोज चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए जेल भेज दिया था। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए शराबबंदी कानून का दोषी पाया। कोर्ट ने तीनों शराब कारोबारियों को सोमवार को सजा सुनाया। कोर्ट ने तीनों को पांच-पांच वर्ष की सश्रम कारावास के साथ एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

यह हिन्दुस्तान अखबार की ऑटेमेटेड न्यूज फीड है, इसे लाइव हिन्दुस्तान की टीम ने संपादित नहीं किया है।
हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें