
शहर में निवास करने वाले लोगों का वंशावली सीओ निर्गत करेंगे
बक्सर में वंशावली प्रमाण पत्र प्राप्त करने में पारदर्शिता और सुविधा के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्र में वंशावली सीओ द्वारा निर्गत की जाएगी। इससे लोगों को अनावश्यक भटकाव और विलंब की समस्या से राहत मिलेगी। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
बोले एसडीएम वंशावली प्राप्त करने में पारदर्शिता, सुविधा एवं त्वरित सेवा अनावश्यक भटकाव और विलंब की समस्या समाप्त होगी बक्सर, हमारे संवाददाता। वंशावली बनवाने के लिए लोग इधर से उधर भटकते रहते है। सबसे अधिक समस्या जमीन बंटवारे के समय आता है। इस समस्या के निदान के लिए राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने गुरुवार को नया नियम जारी किया है। इसमें नगर निकाय क्षेत्र में वंशावली निर्गत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित कर दिया गया है। एडीएम अरुण कुमार ने बताया कि अब नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का वंशावली सीओ निर्गत करेंगे।
इसके लिए उन्हें ही सक्षम प्राधिकारी नामित किया गया है। बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही सरपंच के स्तर से वंशावली निर्गत किए जाने की व्यवस्था लागू है। जबकि शहरी क्षेत्रों में अब तक इस संबंध में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। इस विषय पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग ने विधिक परामर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया है। एडीएम ने बताया कि इस निर्णय से नगर क्षेत्रों के आम नागरिकों को सहुलियत मिलेगी। वंशावली प्राप्त करने में पारदर्शिता, सुविधा व त्वरित सेवा मिलेगी। अनावश्यक भटकाव और विलंब की समस्या समाप्त होगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। भविष्य में आवश्यकतानुसार इसकी समीक्षा कर संशोधन भी किया जा सकता है। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

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