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चिकित्साकर्मियों को मिलेगी होटल में पेड आइसोलेशन की सुविधा

में अपनी कर्तव्यनिष्ठा का पालन सभी स्वास्थ्यकर्मी कर रहे हैं. हाल के समय में कई चिकित्सक और फ्रंटलाइन चिकित्साकर्मियों की कोरोना से संक्रमित होने की ख़बरें आ रही हैं. इसका संज्ञान लेते हुए प्रधान...

चिकित्साकर्मियों को मिलेगी होटल में पेड आइसोलेशन की सुविधा
हिन्दुस्तान टीम,बक्सरTue, 21 Jul 2020 11:40 AM
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बक्सर। कार्यालय संवाददाता

कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस रोग के चिकित्सीय प्रबंधन की समुचित व्यवस्था की जा रही है। कोरोना से लड़ाई में अपनी कर्तव्यनिष्ठा का पालन सभी स्वास्थ्यकर्मी कर रहे हैं. हाल के समय में कई चिकित्सक और फ्रंटलाइन चिकित्साकर्मियों की कोरोना से संक्रमित होने की ख़बरें आ रही हैं. इसका संज्ञान लेते हुए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार उदय सिंह कुमावत ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर होटलों में चिकित्सकों एवं चिकित्साकर्मियों के लिए पेड आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश जारी किया है. पत्र में बताया गया है की बिना लक्षण वाले चिकित्साकर्मी सरकारी खर्चे पर होटल में स्वयं को आइसोलेट कर सकते हैं।

बिना लक्षण वाले संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी खुद को कर पाएंगे आइसोलेट:

पत्र में बताया गया है कि बिना लक्षण वाले कोविड पॉजिटिव चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मियों को पहले ही सशर्त होम आइसोलेशन की सुविधा प्रदान की गयी है. ऐसा पाया गया है कि कई चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी किराये के घर में रहते हैं और उन्हें वहां खुद को सेल्फ आइसोलेट करने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसे ध्यान में रखते हुए चिकित्साकर्मियों को होटलों में पूर्व निर्धारित दर पर स्वयं को आइसोलेट करने की सुविधा प्रदान की गयी है. निजी होटलों को चिन्हित करते हुए आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्यकर्मी स्वयं को पेड आइसोलेट कर सकते हैं जिसका उन्हें भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा।

संक्रमण के लक्षण नजर आने पर होना होगा अस्पताल में भर्ती:

बिना लक्षण वाले कोविड पॉजिटिव चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मियों को किसी भी प्रकार के कोविड संक्रमण के लक्षण नजर आने पर उन्हें चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल में भर्ती होने के निर्देश दिए गए हैं।

तय किये गए हैं होटलों में सेल्फ आइसोलेशन के रेट:

स्वास्थ्यकर्मियों को होटलों में सेल्फ आइसोलेशन की सुविधा में कोई परेशानी न हो इसके लिए होटलों के रेट सरकार द्वारा निर्धारित किये गए हैं. रेट निम्न तरीके के होंगे-

• पटना जिला के होटल के लिए प्रति कमरा( भोजन सहित ) 4000 रुपए

• प्रमंडलीय मुख्यालय के जिलों के होटल के लिए प्रति कमरा( भोजन सहित ) 3000 रूपए

• अन्य जिला के होटल हेतु प्रति कमरा( भोजन सहित ) 2500 रूपए

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