सरस्वती पूजा के लिए लाइसेंस लेना जरूरी
बैठक सीसीए के साथ ही की जाएगी निरोधात्मक कार्रवाई खनन, मद्य निषेध समेत अन्य विभागों की हुई समीक्षा बक्सर, निज संवाददाता। सरस्वती पूजा के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। इसकी जिम्मेवारी संबंधित...

बैठक
सीसीए के साथ ही की जाएगी निरोधात्मक कार्रवाई
खनन, मद्य निषेध समेत अन्य विभागों की हुई समीक्षा
बक्सर, निज संवाददाता। सरस्वती पूजा के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। इसकी जिम्मेवारी संबंधित क्षेत्रों के एसडीओ को सौंपी गई है। निर्धारित अवधि में ही माइक व ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग किए जाएंगे। मूर्ति विसर्जन वाले स्थल पर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। मां सरस्वती की प्रतिम विसर्जन हेतु जुलूस के मार्गों का भौतिक सत्यापन सीओ व बीडीओ करेंगे। एसडीओ, बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष संबंधित कार्यालयों में शांति समिति की बैठक कर सौहार्द के साथ पूजा संपन्न कराने हेतु रणनीति तैयार करेंगे।
समाहरणालय सभाकक्ष में शनिवार को हुई बैठक में डीएम अमन समीर ने मातहत पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया। इस क्रम में भारतीय दंड संहिता की धारा 107, 116 एवं सीसीए-3 आदि की कार्रवाई करने व मूर्तियों के निर्माण एवं विसर्जन में एनजीटी के गाइडलाइन का अनुपालन करने की हिदायत दी गई। एसपी मनीष कुमार ने अनुज्ञप्ति निर्गत करते समय पंडालों के वालंटियरों की सूची प्राप्त करने को निर्देश दिया। अभी से लेकर परीक्षा (हाई स्कूल की परीक्षा) समाप्ति तक लगातार आसूचना संग्रह करते रहने एवं उन सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने की जिम्मेवारी बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्षों को सौंपी गई। बैठक में मद्य निषेध, विधि व्यवस्था, खनन, भू-विवाद व लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से संबंधित समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए।
