मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में लक्ष्य से महज 25 फीसदी आवेदन
बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अब तक केवल 25 प्रतिशत आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि लक्ष्य 2200 है। डीएम साहिला ने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि एक महीने के भीतर सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाए। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की लड़कियों को विवाह के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

पेज चार के लिए --------- फिसड्डी आंगनबाड़ी व आशाकर्ता के सहयोग से लक्ष्य पूरा करने का दिया निर्देश एक प्रखंड में 200 आवेदन करना है प्राप्त, पूरे जिले में 2200 का लक्ष्य बक्सर, हमारे संवाददाता। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन लक्ष्य के अनुरूप प्राप्त नहीं हुआ है। अबतक महज 25 प्रतिशत ही आवेदन प्राप्त हुआ है। जबकि इसका लक्ष्य पूरे जिले में 2200 है। इस पर डीएम साहिला ने आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया है। ताकि इसका लाभ गरीब परिवार के माता-पिता व कन्याओं को मिल सके। इस योजना के तहत 5 हजार राशि सरकार की ओर से दी जाती है।
समाज कल्याण विभाग की देखरेख में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य बीपीएल और अन्य आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की लड़कियों को विवाह के समय अनुदान प्रदान करना है। ताकि विवाह के दौरान उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। इस योजना के तहत लड़कियों को शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उचित उम्र में शादी होने पर उन्हें सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है। साथ ही लड़कियों की साक्षरता दर में वृद्धि हो सके। इस योजना के लागू होने से राज्य सरकार ने दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने और समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। हर प्रखंड में दो सौ आवेदन प्रतिवर्ष का लक्ष्य समीक्षा के दौरान डीएम ने पाया कि जिले के हर प्रखंड में दो सौ आवेदन प्रतिवर्ष का लक्ष्य है। इसके हिसाब से जिले में 2200 आवेदन प्राप्त करना है। परंतु अब तक महज 413 आवेदन ही प्राप्त हो पाया है। डीएम ने इस पर गति लाने के लिए संबंधित अधिकारी व कर्मियों को निर्देश दिया है कि इसकी प्रगति के लिए सभी बीडीओ से संपर्क स्थापित किया जाए। साथ आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका व आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से पंचायतवार विवाह की सूची एकत्रित की जाए। उक्त सूची के आलोक में पंचायत सचिव के माध्यम से विवाह निबंधन एवं आय प्रमाण पत्र का आवेदन कराया जाए। दोनों प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद पंचायत सचिव के माध्यम से संबंधित लाभुक को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन कराया जाए। डीएम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि एक माह के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा कराया जाए। क्या दस्तावेज जरूरी आवेदनकर्ता एक लड़की होनी चाहिए। जिसकी आयु आवेदन के समय 18 वर्ष या उससे अधिक हो। आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्डधारक होना चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 60 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक का विवाह 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के लड़के से होना चाहिए।

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