
लाभुक के बदले दूसरे को आवास का लाभ देने में कार्रवाई की अनुशंसा
ब्रह्मपुर के नैनीजोर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का लाभ गलत तरीके से दूसरे व्यक्ति को देने के मामले में सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता जितेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के नाम पर आवास स्वीकृत था, लेकिन लाभ वार्ड संख्या 2 की कंचन देवी को दिया गया। इस पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।
पेज चार के लिए ---------- परिवाद अनुमंडलीय लोक शिकायत में ब्रह्मपुर के नैनीजोर पंचायत के आवास की हुई सुनवाई लोक शिकायत ने माना कि बीडीओ, आवास सहायक व पर्यवेक्षक ने अभिरुचि नहीं ली डुमरांव, हमारे प्रतिनिधि। प्रधानमंत्री मंत्री आवास योजना का लाभ चयनित लाभुक के बदले दूसरे व्यक्ति को देने के मामले में अनुमंडलीय लोक शिकायत पदाधिकारी कुमारी मनीषा ने गुरुवार को सुनवाई की। इस दौरान बीडीओ, आवास सहायक और आवास पर्यवेक्षक की लापरवाही के मद्देनजर अनुशानिक कार्रवाई की अनुशंसा डीएम से की है। ब्रह्मपुर प्रखंड के बड़की नैनीजोर निवासी जितेंद्र यादव ने अनुमंडलीय लोक शिकायत में परिवाद दायर कर आरोप लगाया कि वे पंचायत के वार्ड संख्या 9 के निवासी है।
उनकी पत्नी कंचन देवी के नाम से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था। आवास सहायक ने उनकी झोपड़ी का फोटो भी लिया था। लेकिन, आवास का लाभ वार्ड संख्या 2 के कंचन देवी को दे दिया। परिवादी ने बीडीओ से इसकी शिकायत की। बावजूद इसके आवास का लाभ उन्हें नहीं दिया गया। लाभुक ने आवास सहायक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की थी। जांच में बीडीओ ने इसे मानवीय भूल बताया। बीडीओ ने कहा कि एक ही नाम के दो व्यक्ति होने के कारण यह भूल हुई है। राशि वापस करा ली गई है। लोक शिकायत पदाधिकारी ने माना कि इस मामले में दोषी को चिह्नित नहीं किया गया। माना कि मामले में उदासीनता का मामला भी सामने आया है। ऐसे में उपरोक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है।

लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




