महिलाएं जुड़ें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से, मिलेगी 2.10 लाख की सहायता
महिलाएं जुड़ें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से, मिलेगी 2.10 लाख की सहायतामहिलाएं जुड़ें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से, मिलेगी 2.10 लाख की सहायतामहिलाएं जुड़ें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से,...

महिलाएं जुड़ें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से, मिलेगी 2.10 लाख की सहायता इच्छुक महिलाओं को जुड़ना होगा स्वयं सहायता समूह से, तभी मिलेगा लाभ डीएम ने योजना की सफलता को ले कर्मियों के साथ की बैठक आज से यह योजना होगी लागू, महिलाएं बनेंगे आत्मनिर्भर फोटो : डीएम महिला : कलेक्ट्रेट में मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की समीक्षा करते डीएम कुंदन कुमार व अन्य। बिहारशरीफ, निज संवाददाता। महिलाएं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़ें। उन्हें इस योजना के तहत दो लाख 10 हजार की सहायता राशि दी जाएगी। इच्छुक महिलाओं को इसके लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा, तभी इ योजना का लाभ उन्हें मिलेगा।
इसमें संबंधित कर्मी व अधिकारी ऐसी महिलाओं को प्रेरित करें। बुधवार से यह योजना लागू होगी। इससे महिलाएं आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनेंगी। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर चल रही तैयारी की डीएम कुंदन कुमार ने समीक्षा की। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई याजनाएं पहले से ही यहां चलायी जा रही है। इससे वे अपना कारोबार बढ़ा रही हैं। अब इस योजना से उन्हें और अधिक लाभ होगा। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गयी है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी पहल है। इसके तहत दो चरणों में महिलाओं को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए यह राशि उपलब्ध करायी जाएगी। परिवार की एक महिला को ही मिलेगा योजना का लाभ : प्रत्येक परिवार की एक महिला को पहली किस्त के रूप में 10 हजार सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। महिलाएं कभी भी इस योजना से जुड़ने के लिए आवेदन कर सकती हैं। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद उनके कारोबार को देखते हुए अगली किस्त के रूप में दो लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में यह योजना लागू : ग्राम संगठन की विशेष बैठक में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का चयन कर आवेदन लिया जाएगा। जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, वे ग्राम संगठन से संपर्क कर इससे जुड़ने के बाद आवेदन कर सकती हैं। यह प्रक्रिया सात सितंबर से शुरू है। जबकि, शहरी क्षेत्र में महिलाएं 10 सितंबर से आवेदन दे सकती हैं। क्षेत्रीय स्तर पर संगठनों द्वारा आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, वे बीआरएलपीएस डॉट इन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। कौन महिला कर सकती हैं आवेदन : आवेदन करने वाली महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए। अगर नहीं जुड़ी हैं, तो वे पहले इससे जुड़ जाएं। महिला की आयु 18 से 60 साल होनी चाहिए। महिला या उसके पति की आय सरकारी नौकरी या पेंशन से संबद्ध न हो। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने प्रखंड या जिला कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं। वहीं शहरी क्षेत्र की महिलाएं संबंधित नगर निकाय कार्यालय से संपर्क कर इस योजना का लाभ ले सकती हैं। महिलाओं के सपने को मिलेगी नई उड़ान : इस योजना से जुड़ने के बाद महिलाओं के सपनों को नई उड़ान मिलेगी। वे अपना कारोबार बढ़ा सकती हैं। नया कारोबार कर सकती हैं। इसके लिए डीएम ने जीविका डीपीएम संजय कुमार पासवान को अधिक से अधिक आवेदन लेने को कहा है। इसमें किसी तरह के बिचौलियों से बचने की लोगों को सलाह दी है। मौके पर डीडीसी श्रीकांत कुंडलिक खांडकर, संतोष कुमार, गुप्तेश्वर पांडेय व अन्य मौजूद थे।
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