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गैंगरेप के आरोपित दो किशोरों को तीन-तीन साल की सजा

गैंगरेप के आरोपित दो किशोरों को तीन-तीन साल की सजागैंगरेप के आरोपित दो किशोरों को तीन-तीन साल की सजागैंगरेप के आरोपित दो किशोरों को तीन-तीन साल की सजागैंगरेप के आरोपित दो किशोरों को तीन-तीन साल की...

गैंगरेप के आरोपित दो किशोरों को तीन-तीन साल की सजा
हिन्दुस्तान टीम,बिहारशरीफSat, 03 Apr 2021 06:51 PM
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गैंगरेप के आरोपित दो किशोरों को तीन-तीन साल की सजा

हिलसा थाना क्षेत्र का है मामला

बिहारशरीफ। विधि संवाददाता

किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने गैंगरेप मामले में दो आरोपी किशोर को दोषी करार दिया है। उन्होंने किशोर न्याय अधिनियम के तहत अधिकतम तीन तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन्होंने पॉक्सो कानून के तहत भी तीन तीन साल साल की सजा सुनाई एवं अन्य धारा में एक साल की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। दोनों आरोपी किशोर हिलसा थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी है।

जज श्री मिश्र ने आरोपित एक किशोर को शहर के नालंदा कॉलेज में बीएससी में नामांकन कराने वास्ते सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश पर्यवेक्षण गृह के अधीक्षक को दिया है। सुनवाई के दौरान किशोर ने कोर्ट में इंटर साइंस में 70 फीसदी अंक लाने का प्रमाण पत्र सौंपा था। उसने नालंदा कॉलेज से आगे की पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जताई थी।

सहायक अभियोजन पदाधिकारी जयप्रकाश ने अभियोजन पक्ष रखा और मामले में दलीलें पेश की। कोर्ट के इस फैसले पर किशोर न्याय परिषद के सदस्य धर्मेंद्र कुमार व उषा कुमारी ने भी सहमति दी। एपीओ जयप्रकाश ने बताया कि मई 2020 में 15 वर्षीया पीड़िता शौच के लिए घर से निकली थी। जहां पहले से घात लगाए दोनों किशोर के अलावा एक अन्य ने छूरा दिखाकर उसे बगल के मकई के खेत में ले गया। जहां नाबालिग पीड़िता के साथ मुंह बंद कर सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में बेहोशी की हालत में पीड़िता को छोड़कर भाग गया। एपीओ जयप्रकाश ने बताया कि घटना के समय दोनों आरोपित की उम्र 16 वर्ष से कम थी। लिहाजा मामले की सुनवाई किशोर न्याय परिषद में हुई। जहां किशोर न्याय अधिनियम के तहत किसी भी संगीन मामले में अधिकतम तीन साल तक की सजा सुनाए जाने का प्रावधान है।

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