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शस्त्र अधिनियम में तीन साल की सजा

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शस्त्र अधिनियम में तीन साल की सजा
हिन्दुस्तान टीम,बिहारशरीफThu, 08 Apr 2021 09:11 PM
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शस्त्र अधिनियम में तीन साल की सजा

बंदूक व दो गोली के साथ पकड़ा गया था आरोपी

बिहार थाना क्षेत्र के नरसलीगंज का मामला

बिहारशरीफ। विधि संवाददाता

सीजेएम संतोष कुमार गुप्ता ने अवैध बंदूक व दो जिंदा गोली के साथ पकड़े गए आरोपी के खिलाफ साक्ष्य सही पाते हुए दोषी करार दिया है। उन्होंने सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद आरोपी को तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अन्य धारा में भी दोषी पाते हुए छह माह की सजा दी है। इसके अलावा एक हजार का जुर्माना भी किया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

आरोपित शरण सेठ बिहार थाना क्षेत्र के नरसलीगंज का निवासी है। मामले में एपीओ प्रदीप कुमार ने अभियोजन का पक्ष रखा। मामले में 10 मार्च 2017 की संध्या सात बजे पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद दारोगा राकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर उसके घर में छापेमारी की। तलाशी में घर के अंदर रखे उजले बोरी में एक बंदूक व दो गोली मिली थी। इसके बाद उन्होंने आरोपित को घर से गिरफ्तार किया था। इस मामले में पांच गवाहों ने गवाही दी थी।

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