जिला उपभोक्ता आयोग में आए 4387 मामले, 3785 का हुआ निपटारा
जिला उपभोक्ता आयोग में आए 4387 मामले, 3785 का हुआ निपटाराजिला उपभोक्ता आयोग में आए 4387 मामले, 3785 का हुआ निपटाराजिला उपभोक्ता आयोग में आए 4387 मामले, 3785 का हुआ निपटारा

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस : जिला उपभोक्ता आयोग में आए 4387 मामले, 3785 का हुआ निपटारा 602 मामलों की चल रही सुनवाई, 50 लाख तक की क्षतिपूर्ति का कर सकते हैं दावा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर ग्राहकों को किया गया जागरूक अध्यक्ष ने कहा-सही बिल पर सामान की करें खरीदारी ठगी होने या शर्त नहीं पूरा करने पर फोरम में करें शिकायत, मिलेगा न्याय फोटो : फोरम : जिला उपभोक्ता आयोग में मंगलवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर ग्राहकों को जागरूक करते अध्यक्ष आलोक कुमार सिन्हा व अन्य। बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग में अब तक चार हजार 387 मामले आए हैं। इनमें से तीन हजार 785 मामलों का निपटारा हो चुका है। अन्य 602 मामलों की सुनवाई चल रही है। फोरम में किसी भी तरह की सेवा से संबंधित 50 लाख तक की क्षतिपूर्ति तक के लिए दावा कर सकते हैं। जिला उपभोक्ता आयोग में मंगलवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर अध्यक्ष आलोक कुमार सिन्हा ने दर्जनों ग्राहकों को जागरूक किया। उन्होंने कहा सही बिल पर ही सामान की खरीदारी करें। साथ ही, ठगी होने या शर्त पर खरा नहीं उतरने पर ग्राहक फोरम में आकर शिकायत करें। उन्हें यहां न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी उत्पाद के खरीद पर या सेवा के लिए शुल्क भुगतान करने पर ग्राहकों को पूरी तरह से शर्त के अनुसार सुविधा मिलनी चाहिए। अगर कोई कंपनी, दुकानदार, अस्पताल, बैंक, स्कूल या अन्य संस्थान सेवा देने में किसी तरह की त्रुटि या आनाकानी करते हैं, तो उन्हें ग्राहकों को क्षतिपूर्ति देनी होगी। क्योंकि, सेवा पाने का संबंधित ग्राहक को पूरा अधिकार है। ग्राहकों को जागरूक करने के लिए उन्होंने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सदस्य डॉ. अरुण कुमार ने बताया कि एक सप्ताह तक यह रथ गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगा। मौके पर रवींद्र प्रसाद, आशीष राज, सूरज कुमार, माधुरी कुमारी, कविता कुमारी, स्नेहा कुमारी, कन्हैया कश्यप, दिनेश प्रसाद व अन्य मौजूद थे। उपभोग करने वाले सभी सदस्य उपभोक्ता : खरीद करने वाला व्यक्ति ही नहीं बल्कि इसका उपभोग करने वाले सभी व्यक्ति उपभोक्ता कहलाते हैं। सेवा में त्रुटि मिलने पर उपभोग करने वाला कोई भी व्यक्ति फोरम में आकर शिकायत कर सकते हैं। देश के चाहे किसी कोने से आपने सामान खरीदी हो, उसमें गड़बड़ी मिलने पर कहीं से भी फोरम में जाकर शिकायत की जा सकती है। हर बैंक के एटीएम पर दुर्घटना बीमा की सुविधा उपलब्ध : हर बैंक के एटीएम पर ग्राहकों को दुर्घटना बीमा की सुविधा उपलब्ध है। बहुत से लोग इसे नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वह व्यक्ति जो वस्तुएं अथवा सेवाएं अपने उपयोग के लिए खरीदता है, उपभोक्ता है। खरीदार की अनुपस्थिति में ऐसी वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग करने वाला भी उपभोक्ता है। यदि कोई व्यक्ति स्वरोजगार के जरिए अपनी जीविका कमाने के लिए वस्तुएं खरीदता है, तो वह भी उपभोक्ता है।
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