चेतावनी : अस्पताल चौक से 10 तक हटा लें ठेला व फास्ट फूड की दुकानें

Dec 04, 2025 10:10 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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नगर प्रशासन ने अस्पताल चौक से ठेले और फास्ट फूड की दुकानों को हटाने का आदेश दिया है। 10 दिसंबर तक इन दुकानदारों को आनंद पथ में मुख्य सड़क के पीछे अपनी दुकानें लगाने को कहा गया है। शाम 7 बजे के बाद ही ठेले लगाए जा सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

चेतावनी : अस्पताल चौक से 10 तक हटा लें ठेला व फास्ट फूड की दुकानें

चेतावनी : अस्पताल चौक से 10 तक हटा लें ठेला व फास्ट फूड की दुकानें आनंद पथ में मुख्य सड़क को छोड़ रेखा के पीछे चलाएं अपनी दुकानें शाम 7 बजे के बाद ही मुख्य चौक को छोड़ लगा सकेंगे ठेले नगर प्रशासन ने दिया अल्टीमेटम, कहा-नहीं मानने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई फोटो : हॉस्पिटल चौक : अस्पताल चौक पर साइड लेन में शाम में सजीं दुकानें। बिहारशरीफ, निज संवाददाता। जाम व आम जनों की सुविधा को लेकर नगर प्रशासन काफी सतर्क व कार्रवाई के मुड में है। शहर की सड़कों को अतिक्रमणमुक्त करने के लिए एक सप्ताह से अभियान चलाया जा रहा है।

अब अस्पताल चौक को पूरी तरह से अतिक्रमणमुक्त किया जाएगा। ताकि, यहां जाम न लगे। इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने सभी ठेला व फास्ट फूड के दुकान संचालकों को अस्पताल चौक से 10 दिसंबर तक हटा लेने की चेतावनी दी है। इन संचालकों को अपनी अपनी दुकानें आनंद पथ में मुख्य सड़क के पीछे वाली रेखा के नीचे लगाने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा है फास्ट फूड संचालक संध्या सात बजे के बाद ही अस्पताल चौक को छोड़ आजू-बाजू वाले भाग में ठेला लगा सकेंगे। इससे आने-जाने वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही, साफ-सफाई का भी वे पूरा ख्याल रखेंगे। नगर प्रशासन ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि आदेश नहीं मानने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा ने कहा कि अस्पताल मोड़ शहर के मुख्य चौराहों में से एक है। यहां दिनभर भीड़-भाड़ की स्थिति बनी रहती है। वर्तमान में इस जगह पर कई ठेले एवं अस्थाई दुकानें लगायी जाती हैं। इससे आपातकाल में एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आने-जाने में काफी मुश्किल होती है। इससे अधिक समय लगता है। भीड़ के कारण यातायात प्रभावित रहती है। चौक के पास बिजली विभाग, टाउन हॉल, श्रम कल्याण मैदान होने से हमेशा वाहनों व आम लोगों का काफी दबाव रहता है। यहीं से होकर प्रखंड कार्यालय या सदर अस्पताल जाया जा सकता है। इसलिए इसे अतिक्रमणमुक्त किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आनंद पथ पर सड़क रेखा के पीछे सभी संचालक अपना ठेला व अन्य व्यवसायिक गतिविधि नियमानुसार कर सकते हैं। 7 बजे के बाद आउटलेट्स लगाने की अनुमति : हॉस्पिटल मोड़ पर स्थित फास्ट फूड आउटलेट्स विक्रेता शाम सात बजे के बाद अपनी दुकानें लगा सकते हैं। लेकिन, किसी भी परिस्थिति में यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। वे अपनी दुकानों के पास डस्टबिन भी रखेंगे। ताकि, गंदगी न फैले। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों से नगर प्रशासन सख्ती से निपटेगा।

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