छेड़खानी के आरोपित को तीन साल की सजा
दीपनगर थाना क्षेत्र का है मामला छेड़खानी के आरोपित को तीन साल की सजा छेड़खानी के आरोपित को तीन साल की...

दीपनगर थाना क्षेत्र का है मामला
बिहारशरीफ, विधि संवाददाता।
नाबालिग छात्रा से छेड़खानी मामले के एक आरोपित को कोर्ट ने दोषी पाते हुए तीन साल कठोर कारावास के साथ एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बुधवार को स्पेशल पॉक्सो जज आशुतोष कुमार ने आरोपित दीपनगर थाना क्षेत्र निवासी निरंजन सिंह को सजा सुनायी।
कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत एक लाख 75 हजार देने का आदेश दिया है। मामले में स्पेशल पीपी जगत नारायण सिन्हा ने पीड़िता की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि 2 जून 2019 को दिन में पीड़िता घर से दूकान साबुन लाने जा रही थी। गांव में ही पहले से घात लगाए आरोपित ने पीड़िता का दुपट्टा खींच लिया और गंदी नीयत से बाहों में जकड़ लिया। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपित उसे छोड़कर भाग गया। इसके बाद पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। महिला थाना में आरोपित पर एफआईआर की गयी थी।
