हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास
50 हजार जुर्माना नहीं देने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

50 हजार जुर्माना नहीं देने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा हिलसा, निज प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पाण्डेय की अदालत ने शुक्रवार को करीब 25 साल पुराने हत्या मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा अन्य धाराओं में एक माह के सश्रम और एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी है। सभी सजाएं एक साथ चलेगी। प्रभारी अपर लोक अभियोजक राजाराम सिंह ने बताया कि एकंगरसराय थाना क्षेत्र के सालेपुर गांव निवासी वीरमणि प्रसाद, चंद्रमणि प्रसाद एवं मालती देवी को दोषी ठहराया गया था।
घटना 19 जनवरी 1999 की है। सूचक किशोर प्रसाद और राजेंद्र पासवान गांव से खेत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान मालती देवी द्वारा गाली-गलौज किए जाने का विरोध करने पर तीनों आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और लाठी, डंडा व ईंट से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल राजेंद्र पासवान को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एकंगरसराय ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। किशोर प्रसाद के बयान पर एकंगरसराय थाना में मामला दर्ज कराया गया था।
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