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अपहरण व हत्या के आरोपित को उम्रकैद की सजा

नालंदा थाना क्षेत्र का मामला, गयाजी जिला का है आरोपित अपहरण व हत्या के आरोपित को उम्रकैद की सजा अपहरण व हत्या के आरोपित को उम्रकैद की सजा

Newswrap हिन्दुस्तान, बिहारशरीफTue, 19 Aug 2025 12:24 AM
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अपहरण व हत्या के आरोपित को उम्रकैद की सजा

नालंदा थाना क्षेत्र का मामला, गयाजी जिला का है आरोपित बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। प्रेम प्रसंग में युवक के अपहरण व हत्या के मामले में कोर्ट ने एक आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 90 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह महीने तक अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह सह अनुसूचित जाति-जनजाति के विशेष न्यायाधीश धीरज कुमार भास्कर ने अपहरण व हत्या के अलावा आपराधिक षड्यंत्र रचने एवं साक्ष्य को छुपाने के मामले में भी दोषी पाते हुए 10 साल व तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

आरोपित सौरभ कुमार गयाजी जिला के नीमचक बथानी थाना क्षेत्र के सरेन गांव का निवासी है। मामले में अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी राणा रणजीत सिंह ने सभी सात लोगों की गवाही कराई थी। सूचक नालंदा थाना क्षेत्र के ककैला निवासी विजय चौधरी के अधिवक्ता गया प्रसाद ने बताया कि दो अप्रैल 2020 को सूचक का पुत्र नीतीश कुमार उर्फ जितेश अपनी बीमार मां के लिए दवा लाने बाइक से बाजार गया था। देर रात तक वापस नहीं लौटा तो परिजन खोजबीन करने लगे। युवक का कोई अता-पता नहीं लगा तो नालंदा थाना में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ एफआईआर कराई गई। पुलिस ने 10 दिनों बाद आरोपित के गांव के खंधा स्थित कुआं से शव को बरामद किया। साथ ही मृतक की बाइक भी आरोपित के घर से बरामद हुई थी। इस मामले में आरोपित का पिता महेश प्रसाद अब भी न्यायालय से फरार हैं। प्रेम प्रसंग को लेकर युवक की हत्या कर उसकी लाश को बोरा में बंद कर कुआं में फेंक दिया गया था।