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हत्यारे भाई को मिली उम्रकैद

इतना ही नहीं शस्त्र अधिनियम में भी तीन साल की कठोर कारावास के अलावा दो हजार का जुर्माना किया गया...

हत्यारे भाई को मिली उम्रकैद
हिन्दुस्तान टीम,बिहारशरीफWed, 24 Feb 2021 03:02 AM
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हत्यारे भाई को मिली उम्रकैद

घर के छज्जा के विवाद में भाई को मारी थी गोली

पत्नी ने अपने दम पर जीती कानूनी जंग, तीन साल बाद आया फैसला

बिहारशरीफ। विधि संवाददाता

स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे-तीन प्रतिभा चौहान ने घर का छज्जा निकालने को लेकर हुए विवाद में सहोदर भाई की हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा दी है। इसके साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। इतना ही नहीं शस्त्र अधिनियम में भी तीन साल की कठोर कारावास के अलावा दो हजार का जुर्माना किया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देन पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

आरोपित महेंद्र यादव हरनौत थाना क्षेत्र के कोलावां गांव का निवासी है। इस मामले में एकमात्र गवाह मृतक की पत्नी धानो देवी थी। जबकि, अन्य सभी गवाह आरोपित महेंद्र यादव के पक्ष में चले गए थे। हत्या को सजा दिलाने तक मृतक राजेंद्र यादव की पत्नी ने अकेले दम पर कानूनी लड़ाई लड़ी। एपीपी स्नेहलता सुजल ने बताया कि आरोपित महेंद्र चार भाई है। चारों भाइयों में घटना के 15 साल पहले बंटवारा हो गया था। आरोपित महेंद्र ने राजेंद्र यादव की जमीन में घर का छज्जा निकालने लगा। इसका विरोध भाई राजेंद्र ने किया। इसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से झगड़े को शांत करा दिया। लेकिन, आरोपित ने पुनः 24 फरवरी 2018 को तीन बजे दिन में छज्जा के विवाद में भाई से गाली गलौज करने लगा। मना करने पर उसने राजेंद्र को सीने में गोली मार दी। इससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।

एपीपी की मानें तो मृतक राजेंद्र की पत्नी ने पूरी कानूनी प्रक्रिया अकेले दम पर लड़ी। घटना के समय उसके अन्य परिजनों ने पुलिस के समक्ष बयान दिया था। लेकिन, फिर पिता ने जहां कोर्ट में आकर घटना से मुकर गया। वहीं, अन्य परिजन भी आरोपित के मेल में चले गए। हालांकि, पीड़िता ने इस संबंध में कोर्ट में आकर आवेदन दिया था। इतना ही नहीं पीड़िता ने न्यायालय को बताया था कि उसे गवाही नहीं देने के लिए परिजन लोग जान मारने की धमकी दे रहे हैं। परिजन की लगातार धमकी के बाद भी पीड़िता अकेले दम कोर्ट में आई और उन्होंने हत्यारे देवर को सजा दिलाने की प्रतिज्ञा लेकर गवाही दी थी।

कोर्ट ने पीड़िता के बयान को पाया सही

एपीपी ने बताया कि घटना के समर्थन में जहां एकमात्र गवाही मृतक की पत्नी ने दी और उसके पिता लखन यादव ने पुलिस के समक्ष दिये गये बयान से कोर्ट में आकर मुकर गया। साथ ही घटना का समर्थन भी नहीं किया। वहीं, पत्नी की गवाही का समर्थन डॉक्टर एवं पुलिस ने भी किया। एडीजे प्रतिभा चौहान ने पीड़िता के बयान को सही पाते हुए आरोपित को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा दी।

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