दहेज हत्या मामले में पति को 10 वर्ष की सश्रम कारावास
हिलसा, निज प्रतिनिधि। मनीष कुमार दहेज हत्या मामले में पति को 10 वर्ष की सश्रम कारावास दहेज हत्या मामले में पति को 10 वर्ष की सश्रम कारावास

हिलसा, निज प्रतिनिधि। मनीष कुमार स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय की अदालत ने मंगलवार को दहेज हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए मृत महिला के पति को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रभारी अपर लोक अभियोजक राजाराम सिंह ने बताया कि कराय परशुराय थाना क्षेत्र के बेरथु गांव निवासी दीपक यादव को दोषी करार दिया गया था। मामले में सूचक दिलीप कुमार ने आरोप लगाया था कि उसकी बहन की शादी के बाद ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में एक कट्ठा जमीन की मांग की जा रही थी।
मांग पूरी नहीं होने पर 16 जुलाई 2023 की सुबह ससुराल वालों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद मृतका के भाई द्वारा करायपरशुराय थाना में ससुराल पक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले की सुनवाई हिलसा न्यायालय में चल रही थी। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सजा सुनायी गयी।
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