31 मार्च तक मोबाइल नंबर अपडेट कराएं वाहन मालिक
31 मार्च तक मोबाइल नंबर अपडेट कराएं वाहन मालिक 31 मार्च तक मोबाइल नंबर अपडेट कराएं वाहन मालिक

31 मार्च तक मोबाइल नंबर अपडेट कराएं वाहन मालिक बिना नंबर अपडेट कराये नहीं बनेगा प्रदूषण और फिटनेस सर्टिफिकेट बिहारशरीफ, हमारे संवाददाता। परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) में दर्ज मोबाइल नंबर को अपडेट करने का निर्देश दिया है। यह नंबर आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। इसके लिए आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 रखी गई है। अगर तय तिथि तक नंबर अपडेट नहीं किया तो जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, बिना अपडेट नंबर वाले लोगों को गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। क्या होगा बदलाव: विभाग गाड़ियों से जुड़े सॉफ्टवेयर में बदलाव कर रहा है। इसके बाद सिर्फ वहीं लोग प्रदूषण और फिटनेस सर्टिफिकेट ले सकेंगे, जिनका आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर अपडेट होगा। यह नियम इसलिए बनाया गया है। ताकि, सभी वाहन मालिक आसानी से ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस सेवाओं का फायदा उठा सकें। पिछले साल सितंबर में यह नियम बताया गया था। इसके बाद कई लोगों ने अपने नंबर अपडेट कर लिए, लेकिन अभी भी बहुत से वाहन मालिकों ने ऐसा नहीं किया। विभाग की जांच में पता चला कि ऐसे लोग ऑनलाइन सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों जरूरी है अपडेट: अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा तो दुर्घटना या किसी दूसरी घटना में वाहन मालिक या ड्राइवर की पहचान करने में दिक्कत होगी। अपडेट करने के लिए आपको अपना आधार से लिंक्ड नंबर देना होगा। यह काम आप परिवहन सेवा पोर्टल पर आसानी से कर सकते हैं। 31 मार्च के बाद नंबर अपडेट न होने पर न सिर्फ जुर्माना लगेगा। बल्कि, प्रदूषण सर्टिफिकेट जैसी जरूरी चीजें भी नहीं मिल पाएंगी।
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