जिला उपभोक्ता आयोग ने विवाद निपटारे का दिया आदेश
जिला उपभोक्ता आयोग ने ट्रैक्टर चोरी से संबंधित शिकायत का तीन माह में निपटारा करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता रामप्रवेश सिंह ने बीमा कंपनी पर क्लेम राशि देने में आनाकानी का आरोप लगाया है। ट्रैक्टर 25 जुलाई 2019 को चोरी हुआ था और कंपनी ने समय पर सूचना न देने का हवाला देकर क्लेम राशि देने से इनकार कर दिया।

जिला उपभोक्ता आयोग ने विवाद निपटारे का दिया आदेश बीमा कंपनी ने क्लेम राशि देने में की थी आनाकानी ट्रैक्टर चोरी होने के मामले को निपटाने के लिए दिया तीन माह का समय बिहारशरीफ, विधि संवाददाता।
आयोग का आदेश
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम रंजन मिश्रा व सदस्य डॉ. अरुण कुमार ने ट्रैक्टर की चोरी से संबंधित शिकायत वाद को तीन महीने में निपटारा करने का आदेश चोला मंडलम फाइनेंस व इंश्योरेंस कंपनी को दिया है।
शिकायतकर्ता का मामला
इस्लामपुर थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव निवासी रामप्रवेश सिंह ने अपने चोरी गए ट्रैक्टर की क्लेम राशि संबंधित कंपनी द्वारा नहीं दिए जाने के बाद जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दाखिल की थी। इनका आरोप है कि इन्होंने चार मई 2018 को इस्लामपुर स्थित शोरूम से ट्रैक्टर खरीदा था। इसके लिए चोला मंडलम फाइनेंस एवं इंश्योरेंस कंपनी से चार लाख 50 हजार रुपए फाइनेंस कराया था। साथ में दो साल के लिए बीमा भी कराया। इसके लिए 15 हजार रुपए अलग से भुगतान किया। इसकी अवधि 31 मार्च 2018 से 30 अप्रैल 2020 तक की थी।
चोरी की घटना
इसी दौरान 25 जुलाई 2019 को शिकायतकर्ता के घर के आगे से ट्रैक्टर चोरी हो गई। इस संबंध में उन्होंने संबंधित थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ एफआईआर कराई। इसकी सूचना चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी एवं इंश्योरेंस कंपनी को दी। इसमें छह लाख 32 हजार रुपए क्लेम राशि की मांग की। क्लेम राशि को संबंधित बीमा कंपनी द्वारा नहीं दिया गया।
कंपनी का जवाब
कंपनी ने जिला उपभोक्ता आयोग में यह कहते हुए शिकायतकर्ता को क्लेम राशि देने से इंकार कर दिया कि चोरी की सूचना समय पर उन्हें नहीं दी गई। कोर्ट ने विपक्षी बीमा कंपनी के दलील को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में इस पूरे मामले को निपटारा करने का आदेश दिया है। (बिहारशरीफ से प्रमोद कुमार)
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