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दुष्कर्म के आरोपित को 20 साल कठोर कारावास की सजा

दुष्कर्म के आरोपित को 20 साल कठोर कारावास की सजा

संक्षेप:

बिहार के बिहार थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने राहुल कुमार उर्फ गोलू को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पीड़िता के पिता को चार लाख पचास हजार रुपए देने का आदेश दिया गया है।

Nov 24, 2025 10:59 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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बिहार थाना का है मामला, नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म का आरोप बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। नाबालिग छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने एक आरोपित को दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह तक अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला बिहार थाना क्षेत्र का है। आरोपित बिहार थाना क्षेत्र के बैगनाबाद मोहल्ला निवासी राहुल कुमार उर्फ गोलू है। सोमवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के सेशन जज चार सह विशेष पॉक्सो जज प्रकाश कुमार सिन्हा ने रेप के अलावा अपहरण मामले में भी दोषी पाए जाने पर सात साल कठोर कारावास की सजा व दस हजार रुपए जुर्माना किया है।

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उन्होंने पीड़िता के पिता को प्रेरित प्रतिकार योजना से साढ़े चार लाख रुपए देने का आदेश दिया है। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जगत नारायण सिन्हा ने सभी छह लोगों की गवाही कराई थी। उन्होंने बताया कि 21 फरवरी 2023 को नाबालिग छात्रा माध्यमिक परीक्षा देने नालन्दा कॉलेज गई थी। परीक्षा समाप्ति पर जब छात्रा घर नहीं लौटी तो परिजन खोजबीन करने लगे। बिहार थाना में छात्रा के पिता ने एफआईआर कराई। घटना के पांच दिनों बाद पीड़िता थाना पहुंची। उसने आरोपित के खिलाफ अपहरण व जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।