म्यूटेशन खारिज करने के कारणों को सौ शब्दों में लिखे
भागलपुर,वरीय संवाददाता। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने म्यूटेशन का निबटारा...

भागलपुर,वरीय संवाददाता। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने म्यूटेशन का निबटारा करने में सावधानी बरतने का निर्देश दिया। कहा कि म्यूटेशन खारिज अगर किया जाता है तो कम से कम 100 शब्दों में कारण लिखना होगा। बिना कारण लिखे खारिज करना गलत होगा। इसके लिए सरकार प्रावधान करने जा रही है। लापरवाही बरतने पर संबंधित अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
शनिवार को परिसदन में मंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ कामकाज की समीक्षा की। समीक्षा में पाया गया कि म्यूटेशन की गति धीमी है। मंत्री ने ऑनलाइन म्यूटेशन को समय सीमा के अंदर निबटारा करने का निर्देश दिया। सबौर सीओ के कामकाज पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने फटकार लगायी। कहा कि शिकायतें मिल रही है, इसलिए जनता का काम करना होगा।
एडीएम महफूज आलम ने बताया कि बैठक में भूमिहीनों को पर्चा वितरण की भी समीक्षा की गयी। मंत्री ने लाभुकों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। डेढ़ महीने बाद भागलपुर आकर पर्चा वितरण करने की बात कही है। मंत्री ने सभी सीओ को अतिक्रमित सरकारी जमीन को चिंह्नित कर अतिक्रमण हटाने को कहा। बैठक में राजस्व से जुड़े अन्य मामलों की भी समीक्षा की गयी। इस मौके पर राजस्व शाखा के प्रभारी सह वरीय उपसमाहर्ता विकास कुमार कर्ण के अलावा अधिकांश अंचलों के सीओ उपस्थित थे।
