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स्कूली वाहनों के चालक-परिचालकों के चरित्र का होगा सत्यापन

स्कूली वाहनों के चालक-परिचालकों के चरित्र का होगा सत्यापन

संक्षेप:

हिन्दुस्तान विशेष स्कूली बसों में नौनिहालों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग सख्त संचालकों

Jan 16, 2026 01:09 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। स्कूली बसों में नौनिहालों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग सख्त हो गया है। मुख्यालय से जारी आदेश में राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित सभी स्कूली बसों के चालक (ड्राइवर) और परिचालक (खलासी) का शत-प्रतिशत पुलिस सत्यापन (चरित्र प्रमाण पत्र) सुनिश्चित करें। अब बिना चरित्र प्रमाण पत्र के कोई भी चालक बस की स्टीयरिंग नहीं थाम सकेगा। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी स्कूल संचालकों को जल्द से जल्द बस चालकों व उपचालकों के चरित्र प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया है। डीटीओ की अध्यक्षता में शीघ्र ही सभी स्कूल संचालकों के साथ बैठक करने की तैयारी भी की जा रही है।

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स्कूली बस चालकों व परिचालकों के व्यवहार को लेकर कई जिलों से गंभीर शिकायतें मिली हैं। तेज रफ्तार से बस चलाने व बच्चों के साथ अभद्र भाषा के उपयोग की घटनाएं सामने आईं हैं। कुछ स्कूलों ने बिना बैकग्राउंड चेक के ही कर्मियों को नियुक्त किया है। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अब चालक व परिचालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूली बस सुरक्षा आदेश के क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। स्कूल बस गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। बिना चरित्र प्रमाण-पत्र वाले व्यक्ति को चालक या खलासी पद पर रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। हर चालक का आधार कार्ड व स्थायी पता रिकॉर्ड स्कूल प्रबंधन को सुरक्षित रखना होगा। बच्चों के साथ संवेदनशीलता की ट्रेनिंग अनिवार्य होगी। साथ ही स्कूली बसों के बिना फिटनेस सर्टिफिकेट चलने की शिकायतों पर भी मुख्यालय ने जिलों को गहन जांच के निर्देश दिए हैं। बसों के ब्रेक, टायर, इमरजेंसी गेट व अग्निशमन यंत्रों की मौके पर पड़ताल होगी। केवल कागजी जांच तक सीमित नहीं रहेगा। मानकों पर खरी न उतरने वाली बसों का तुरंत परिचालन रोका जाएगा। सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। कोट सभी विद्यालय संचालकों से चालक एवं उपचालक का चरित्र प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा करने का आदेश जारी किया गया है। अब साल में एक बार चरित्र सत्यापन कराकर इसे जमा करना अनिवार्य होगा। शीघ्र ही सभी स्कूल संचालकों के साथ इस विषय पर बैठक आयोजित की जाएगी। - जनार्दन कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर।