सृजन घोटाला : सीबीआई कोर्ट से नहीं मिली जसीमा को जमानत
- जज ने कहा, गंभीर आरोप है फरियादी पर भागलपुर । वरीय संवाददाता सृजन

- जज ने कहा, गंभीर आरोप है फरियादी पर
भागलपुर । वरीय संवाददाता
सृजन घोटाले में 1 दिसंबर से जेल में बंद साहेबगंज निवासी जसीमा खातून की जमानत अर्जी पटना स्थित विशेष सीबीआई जज अनंत कुमार ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि महिला पर गंभीर आरोप हैं। ऐसे में जमानत की सुविधा नहीं दी जा सकती है। सुनवाई के क्रम में जसीमा के वकील ने दलील दी कि जांच व चार्जशीट दाखिल करने के क्रम में उनसे कई बार सीबीआई ने बगैर गिरफ्तारी पूछताछ की थी। सृजन संस्था से महिला न लाभान्वित हुई है न उनके खाते से कोई पैसे की लेनदेन हुई है। जांच में भी मुख्य आरोपी सरिता झा, पूर्णेंदु कुमार और सतीश कुमार के संलिप्त रहने की बात आयी है। वह तो 1992 से बिंदी बनाकर बेचती थीं और 2003 में उसे सृजन संस्था में महिला व बालिकाओं को ट्रेनिंग देने के लिए रखा गया था। 2015-16 में जिस जनरल मीटिंग में जसीमा के शामिल होने और रजिस्टर पर दस्तखत के आरोप लगाए गए हैं। वह गलत है। जसीमा ने कोई दस्तखत नहीं की है। बता दें कि जसीमा को 1 दिसंबर को भागलपुर स्थित आवास से सीबीआई अधिकारी ने गिरफ्तार किया था।
