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मोती मंडल हत्याकांड में सीताराम को उम्रकैद

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पांच) दीपांकर पांडे ने बुधवार को सुल्तानगंज के मोती मंडल हत्याकांड के दोषी अभियुक्त सीताराम मंडल को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही आर्म्स एक्ट में सात साल की सजा सुनाई। एक...

मोती मंडल हत्याकांड में सीताराम को उम्रकैद
हिन्दुस्तान टीम,भागलपुरThu, 12 Sep 2019 02:13 AM
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पांच) दीपांकर पांडे ने बुधवार को सुल्तानगंज के मोती मंडल हत्याकांड के दोषी अभियुक्त सीताराम मंडल को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही आर्म्स एक्ट में सात साल की सजा सुनाई। एक आरोपी लक्ष्मण मंडल को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।

सुल्तागंज थाने के महेशी गांव में 25 जनवरी, 2016 की शाम मोती मंडल पत्नी समलीता देवी, बेटा मुकेश मंडल और कुंदन मंडल के साथ दरवाजे पर बैठे थे। मोतीचक गांव का आरोपी सीताराम मंडल दरवाजे पर आकर बैठा और मोती मंडल से बातचीत करने लगे। इसी दौरान उसने कमर से रिवाल्वर निकालकर मोती मंडल पर फायर कर दी। हल्ला होने पर लोगों ने पीछा किया। यज्ञ देखकर लौट रही एक वृद्ध महिला को भी गोली मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। महेशी चौक के पास लोगों ने हथियार के साथ आरोपी को पकड़कर सुल्तानगंज पुलिस के हवाले कर दिया। इधर, खून से लथपथ मोती मंडल को रेफरल अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। थाने में दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि लक्ष्मण मंडल से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और उसी के इशारे पर मोती मंडल की हत्या की गई। केस के जांचकर्ता दारोगा गगन कुमार सुधाकर ने 31 मार्च, 2016 को आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीताराम को उम्र कैद की सजा, दस हजार जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई। आर्म्स एक्ट में भी सात साल की सजा, पांच हजार जुर्माना या छह माह की सजा सुनाई। इस मामले में सरकार की ओर से एपीपी विजय कुमार सिंह और बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रफुल्लचंद्र राही ने भाग लिया। दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी दोषी करारभागलपुर (व.सं.)। पास्को कोर्ट के विशेष जज विनोद कुमार तिवारी ने बुधवार को नाबालिग से दुकर्म के प्रयास मामले के आरोपी मदन महलदार को पास्को की धारा आठ के तहत दोषी पाया। दोषी अभियुक्त को 17 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। विशेष लोक अभियोजक शंकर जय किशन मंडल ने कहा कि कहलगांव थाने के अंतीचक इलाके की रहने वाली एक चौदह साल की लड़की बहन के लिए पीने का पानी लेकर दियारा जा रही थी। बड़ी बहन सुबह खेत पर गई थी। घटना 29 जुलाई, 2016 के सुबह साढ़े नौ बजे की है। रास्ते में आरोपी मदन महलदार ने घटना किया था। लड़की द्वारा हल्ला करने पर लोग जुट गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी को कोर्ट से जमानत मिल गई थी लेकिन बुधवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाते ही कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। अपहरण का आरोपी साक्ष्य के अभाव में रिहाभागलपुर (व.सं.)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (आठ) महेश प्रसाद सिंह ने बुधवार को अपहरण मामले के आरोपी बबलू यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। पीरपैंती थाने के कुंजबन्ना गांव में 26 फरवरी, 2015 की रात सुनीता देवी के साथ भोज खाने गई लड़की लापता हो गई थी। जानकारी मिली कि सुनीता देवी के भाई बबलू यादव ने शादी की नीयत से अपहरण कर लिया है। घटना की थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। दोनों ने शादी कर थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसी ने घटना का समर्थन नहीं किया। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी को रिहा कर दिया।

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