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आयकर को लेकर कसेगा शिंकजा, हार्डवेयर,पेट्रोल पंप, गिट्टी व बालू कारोबारी भी निशाने पर

जुलाई में रिटर्न नहीं फाइल करने वाले मार्च में करेंगे तो 10 हजार जुर्माना...

आयकर को लेकर कसेगा शिंकजा, हार्डवेयर,पेट्रोल पंप, गिट्टी व बालू कारोबारी भी निशाने पर
हिन्दुस्तान टीम,भागलपुरThu, 20 Feb 2020 10:31 PM
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लाखों-करोड़ों का सालाना टर्नओवर करने वाले व्यापारी भी आयकर जमा करने में कोताही बरत रहे हैं। ऐसे लोगों पर आयकर विभाग की कड़ी नजर है। विभाग ने विभिन्न व्यवसाय से जुड़े लोगों की लिस्ट तैयार की है। उनके आय और उनके द्वारा दाखिल रिटर्न की स्क्रूटनी की जा रही है। विभाग ने जो लिस्ट तैयार की है उसमें हार्डवेयर, बालू और गिट्टी कारोबारियों के अलावा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोग शामिल हैं। भागलपुर चार्ज के प्रधान आयकर आयुक्त डीएस वेणुपाणी ने गुरुवार को कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने जिन और व्यवसायियों की लिस्ट तैयार किये जाने की बात कही, उनमें अनाज कारोबारी, स्वच्छता संबंधी कारोबार, छड़, सिमेंट, ईंट, पेट्रोल पंप, नर्सिंग होम चलाने वाले डॉक्टर और फूल का कारोबार करने वाले शामिल हैं। टारगेट का 45 प्रतिशत भी कलेक्शन नहीं आयकर जमा करने में कोताही की बात बताते हुए आयकर अधिकारी ने बताया कि भागलपुर रेंज के तीनों जिलों (भागलपुर, बांका और कटिहार) के लिए इस वित्तीय वर्ष का टैक्स कलेक्शन का टारगेट 111 करोड़ा था पर अभी तक सिर्फ 48 करोड़ ही कलेक्शन हो सका है। यही स्थिति भागलपुर चार्ज के अन्य जिलों खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और शेखपुरा आदि का भी है। रिटर्न जुलाई में फाइल नहीं किया तो दिसंबर और मार्च में जुर्मानाप्रधान आयकर आयुक्त ने बताया कि व्यक्तिगत आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना जरूरी है। उस तिथि तक नहीं भरने पर दिसंबर में भर सकते हैं पर उस समय पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा। अगर कोई दिसंबर में भी रिटर्न फाइल नहीं करता है तो मार्च में वह 10 हजार जुर्माना के साथ फाइल कर सकता है। मार्च के बाद वह रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। प्रधान आयकर आयुक्त ने चैंबर के सदस्यों को संबोधित करते हुए आग्रह किया कि वे एडवांस टैक्स जमा करें। संपत्ति खरीद- बिक्री में 20 हजार ही कर सकते हैं नगद लेनदेन बातचीत के दौरान प्रधान आयकर आयुक्त ने बताया कि जमीन की खरीद- बिक्री करने वालों पर भी विभाग की नजर है। उन्होंने बताया कि नियम के अनुसार संपत्ति खरीद- बिक्री में अधिकतम 20 हजार नगदी का ही लेनेदन किया जा सकता है। बाकी भुगतान चेक से ही करना होगा। अधिकारी ने बताया कि उचित टैक्स जमा नहीं करने पर अब भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान है जिससे आगे चलकर परेशानी बढ़ सकती है। प्रेस वार्ता के दौरान आयकर विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे। विवाद से विश्वास योजना का उठा सकते हैं लाभ टैक्स जमा करने को लेकर विवादित मामलों को सुलझाने के लिए विभाग विवाद से विश्वास योजना ला रहा है। प्रधान आयकर आयुक्त ने बताया कि आयकर के वैसे मामले जिसमें लोग कोर्ट गये हों, ट्रिब्यूनल में मामला फंसा हो, उन मामलों में करदाता को राहत देने के लिए यह योजना शुरू की गयी है। इसके तहत करदाता सिर्फ टैक्स जमा कर मामले को खत्म करा सकते हैं। उनपर न तो जुर्माना लगेगा न ही उनसे ब्याज लिया जायेगा।

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