आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा

Feb 27, 2026 12:58 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, भागलपुर
share

भागलपुर में न्यायिक दंडाधिकारी अंबुज कुमार दुबे ने नाथनगर थाना से संबंधित मामले में मोहम्मद शाहरुख को शस्त्र अधिनियम के तहत तीन साल की कठोर सजा और ₹1500 का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा

भागलपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अंबुज कुमार दुबे ने गुरुवार को नाथनगर थाना से संबंधित एक मामले में मुजरिम सिद्ध मोहम्मद शाहरुख को शस्त्र अधिनियम के तहत तीन साल का कठोर कारावास और ₹1500 का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।