आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा
Feb 27, 2026 12:58 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, भागलपुर
भागलपुर में न्यायिक दंडाधिकारी अंबुज कुमार दुबे ने नाथनगर थाना से संबंधित मामले में मोहम्मद शाहरुख को शस्त्र अधिनियम के तहत तीन साल की कठोर सजा और ₹1500 का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

भागलपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अंबुज कुमार दुबे ने गुरुवार को नाथनगर थाना से संबंधित एक मामले में मुजरिम सिद्ध मोहम्मद शाहरुख को शस्त्र अधिनियम के तहत तीन साल का कठोर कारावास और ₹1500 का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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