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पूर्णिया : पूर्व सांसद पप्पू यादव को कोर्ट से मिली जमानत

पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। दो अलग-अलग मामलों में पूर्णिया की अदालत पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू...

पूर्णिया : पूर्व सांसद पप्पू यादव को कोर्ट से मिली जमानत
हिन्दुस्तान टीम,भागलपुरThu, 19 May 2022 04:51 PM
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पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि।

दो अलग-अलग मामलों में पूर्णिया की अदालत पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू यादव को जमानत दी गई। यह दोनों जमानत एसीजेएम दिव्य प्रकाश ने पूर्व सांसद के वकील मुरारी चौबे की दलीलें सुनने के बाद दी। इन दोनों मामलों में से एक मामला आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा था। इसके लिए रूपौली थाने में 24 अप्रैल 2009 को कांड संख्या 38/ 09 के तहत तत्कालीन थानाध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं दूसरा मामला बनमनखी थाना कांड संख्या 82/13 से जुड़ा था। इस मामले में पूर्व सांसद पर नाजायज मजमा लगा कर मारपीट करने एवं रंगदारी टैक्स वसूली को लेकर आर्म्स एक्ट सहित अलग-अलग धाराओं में कृषि उत्पादन समिति के जयंती प्रसाद सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पूर्व सांसद के वकील ने बताया कि इन दोनों मामलों में पूर्व सांसद को कोर्ट ने पहले भी जमानत दी थी। बाद के दिनों में कोर्ट ने पूर्व सांसद को सदेह उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। पूर्व सांसद की अनुपस्थिति को लेकर कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। आज कोर्ट में पूर्व सांसद की ओर से जमानत अर्जी दाखिल कर उन्हें जमानत पर छोड़ने की मांग की गई थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट के आदेशानुसार दोनों मामले में पूर्व सांसद की ओर से 10,000 एवं 7000 रुपए के निजी मुचलके पर दो-दो जमानतदारों को प्रस्तुत किया गया। जमानत के बाद कोर्ट से बाहर निकले पूर्व सांसद से मिलने बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। समर्थकों से मिलने के बाद थोड़ी देर में ही पूर्व सांसद कोर्ट परिसर से रवाना हो गए। बता दें कि पूर्णिया सिविल कोर्ट में सांसद और विधायकों के केस की सुनवाई के लिए दो अलग-अलग कोर्ट बनाए गए हैं। इनमें एसीजेएम वन एवं एडिशनल सेशन जज थ्री को इन मामलों की सुनवाई का अधिकार मिला है।

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