ट्रक चालक की मौत में पुलिस की लापरवाही से अभियुक्तों को मिली बेल
30 अगस्त को गोरखपुर के ट्रक चालक बलराम का शव फंदे से लटका मिला था

भागलपुर, वरीय संवाददाता। पुलिस की लापरवाही का लाभ एक बार फिर अभियुक्त को मिला है। इस बार मामला जीरोमाइल थाना की पुलिस की लापरवाही का है। गोरखपुर के रहने वाले ट्रक चालक को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में केस के आईओ कन्हैया कुमार ने कोर्ट में समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं किया। पुलिस की इस लापरवाही की वजह से कोर्ट ने नए कानून बीएनएसएस 187 (3) के तहत चार अभियुक्तों नीतीश कुमार, गया जिले के पुरुषोत्तम कुमार, समस्तीपुर के संजीव कुमार और बक्सर के रहने वाले संतोष कुमार को लाभ मिला और उन्हें कोर्ट से बेल मिल गयी। सभी अभियुक्त टोल प्लाजा से जुड़े हैं। लापरवाही करने वाले पुलिस पदाधिकारी कन्हैया कुमार के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जेएम फर्स्ट क्लास राहुल दत्ता की अदालत ने वरीय पुलिस अधिकारी को लिखा जिसके बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
टोल प्लाजा के बूथ में ठोकर लगने पर मांगे थे 75 हजार, मिला था सुसाइड नोट
30 अगस्त को ट्रक मालिक सह चालक बलराम यादव (50) का शव जीरोमाइल थाना क्षेत्र में स्थित गोपालपुर रेलवे फ्लाईओवर के नीचे रस्सी में लटका मिला था। पुलिस की जांच में पता चला था कि टोल प्लाजा पार करने के दौरान टोल प्लाजा के बूथ पर उसके ट्रक से ठोकर लग गई जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद टोल प्लाजा वालों ने उसे वहीं रोक लिया। ट्रक मालिक से 75 हजार की डिमांड कर दी। बलराम ने सुसाइड नोट लिखा था जिसमें लिखा था कि टोल प्लाजा कर्मियों से परेशान होकर वह ऐसा करने जा रहा है।
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