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बालिका छात्रावास में प्रो वीसी की बिना अनुमति आवाजाही पर हाईकोर्ट में याचिका दायर

भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय (बीएनएमयू) के प्रोवीसी प्रो. डॉ. फारुख अली पर बिना अनुमति अल्पसंख्यक बालिका कल्याण छात्रावास में आने-जाने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी...

बालिका छात्रावास में प्रो वीसी की बिना अनुमति आवाजाही पर हाईकोर्ट में याचिका दायर
सुपौल ’ अमिताभThu, 24 Jan 2019 12:46 AM
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भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय (बीएनएमयू) के प्रोवीसी प्रो. डॉ. फारुख अली पर बिना अनुमति अल्पसंख्यक बालिका कल्याण छात्रावास में आने-जाने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है।

याचिका की एक कॉपी विश्वविद्यालय को भी भेजी गयी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले में राजभवन को अवगत कराने और उसके दिशा निर्देश पर काम करने की बात कही है।
 
भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के हनुमान घाट संतनगर निवासी मो. नियामत अली ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा है कि अल्पसंख्यक बालिका कल्याण छात्रावास में कई लोग अनाधिकृत रूप से आते-जाते थे। आने-जाने वालों में बीएनएमयू के प्रोवीसी डॉ. फारुख अली मुख्य रूप से शामिल हैं। सीसीटीवी फुटेज को इसका आधार बनाया गया है। 

प्रोवीसी के आचरण से संबंधित प्रकाशित कुछ खबरों को भी याचिका के साथ लगाया गया है। परिवादी ने इस मामले की निगरानी, सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। आशंका जतायी है कि सही ढंग से जांच होने पर इस छात्रावास का मामला मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड जैसा हो सकता है। याचिका के अलावा इस संबंध में राज्यपाल को भी लोगों का हस्ताक्षरित पत्र भेजा गया है। पत्र की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव मानव संसाधन विकास विभाग और निगरानी विभाग को भेजी गयी है। 

बीएनएमयू के वीसी प्रो. डॉ अवध किशोर राय ने बताया कि किसी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। मामला यहां से जुड़ा हुआ है भी नहीं। परिवादी के अधिवक्ता ने नोटिस भेजा है। उसका जवाब दिया जा रहा है। 
 
बीएनएमयू के प्रोवीसी डॉ. फारुख अली ने बताया कि हॉस्टल संचालन समिति का सदस्य हूं। पुरानी हॉस्टल अधीक्षक को हटाकर नयी अधीक्षक नियुक्त की गई है। इससे लूट-खसोट बंद हो गयी। मामला उसी से जुड़ा है। वैसे पीआईएल दायर करने के लिये कोई भी स्वतंत्र है। कोर्ट से नोटिस आएगा तब देखा जाएगा। 
 

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