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संपत्ति और घरेलू विवाद में हुए सविता देवी हत्याकांड में सौतन के भाई को उम्रकैद

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा त्रिवेदी ने मंगलवार को पीरपैंती थाने के बाखरपुर गांव की सविता देवी हत्याकांड में दोषी सौतन के भाई शंकर मंडल को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसी मामले में महिला के पति मंटू...

संपत्ति और घरेलू विवाद में हुए सविता देवी हत्याकांड में सौतन के भाई को उम्रकैद
भागलपुर, वरीय संवाददाता।Tue, 24 Jul 2018 11:02 PM
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा त्रिवेदी ने मंगलवार को पीरपैंती थाने के बाखरपुर गांव की सविता देवी हत्याकांड में दोषी सौतन के भाई शंकर मंडल को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसी मामले में महिला के पति मंटू मंडल को उम्रकैद की सजा दी जा चुकी है। 

मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद साह और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मिथिलेश कुमार ने बहस में भाग लिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शंकर मंडल को हत्या के अलावा आर्म्स एक्ट में भी सात साल की सजा सुनाई। हत्या मामले में दोषी को पांच हजार और आर्म्स एक्ट मामले में तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर जेल में तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। 

पीरपैंती थाने के बाखरपुर गांव की सविता देवी की पहली शादी टूट गई थी। उसके बाद वह मायके में रह रही थी। इसी दौरान गांव के शादीशुदा मंटू मंडल ने उससे दूसरी शादी कर घर लेते आया। मंटू मंडल की पहली पत्नी मीना देवी शादी का विरोध करने लगी। विवाद बढ़ने के बाद सविता देवी मायके के पास अलग घर बनाकर रहने लगी। एक अगस्त 2008 को सविता की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। सविता के भाई ने बहनोई मंटू मंडल और मीना देवी के भाई शंकर मंडल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी। आरोप लगाया कि संपत्ति और घरेलू विवाद में बहन की हत्या कर दी गयी। प्राथमिकी के अनुसार गोली की आवाज सुनकर वह बाहर आया तो शंकर, मंटू व अन्य को गोली मारकर भागते देखा था। 
 

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