पत्नी और पुत्र की हत्या के मामले में आजीवन कारावास
पत्नी और पुत्र की हत्या के मामले में आजीवन कारावास नवगछिया, निज संवाददाता। नवगछिया व्यवहार

नवगछिया व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने पत्नी और पुत्र की हत्या के मामले में धीरज कुमार सिंह को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में प्रभारी अपर लोक अभियोजक परमानंद साह ने सरकार की ओर से पक्ष रखा। अभियुक्त धीरज कुमार उर्फ आनंद कुमार पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी देवता देवी और पुत्र अमरजीत कुमार को दहेज के लिए चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। पिछले सप्ताह अदालत ने उसे हत्या का दोषी पाया था। सोमवार को न्यायालय ने धारा 302 के तहत धीरज कुमार को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही धारा 304 बी के तहत सात साल की सजा और 5,000 रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दहेज निषेध अधिनियम की धारा चार के तहत उसे एक साल की सजा और 1,000 रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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क्या है मामला
खरीक थाना क्षेत्र के कठैला निवासी अभियुक्त धीरज कुमार द्वारा अपनी पत्नी देवता देवी और पुत्र अमरजीत कुमार की दो दिसंबर 2021 को दहेज के लिए हत्या करने से संबंधित है। मृतिका देवता देवी की मां माला देवी के बयान पर खरीक थाना में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया था। अभियुक्त धीरज कुमार की शादी 2019 में खगड़िया जिले के भरतखंड गांव में हुई थी।
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