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खगड़िया में पांच साल पुराने डबल मर्डर केस में 10 दोषियों को उम्रकैद 

खगड़िया के पसराहा थानान्तर्गत महद्दीपुर गांव के स्व. कमलेश्वरी सिंह के दो बेटे बबलू सिंह एवं कारेलाल सिंह की हत्या के मामले में बुधवार को गांव के ही 10 लोगों को सजा सुनाई गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम...

खगड़िया में पांच साल पुराने डबल मर्डर केस में 10 दोषियों को उम्रकैद 
खगड़िया। विधि संवाददाता Thu, 14 Nov 2019 04:07 PM
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खगड़िया के पसराहा थानान्तर्गत महद्दीपुर गांव के स्व. कमलेश्वरी सिंह के दो बेटे बबलू सिंह एवं कारेलाल सिंह की हत्या के मामले में बुधवार को गांव के ही 10 लोगों को सजा सुनाई गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के जज नारायण प्रसाद सिंह ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस-दस हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया।

सजा पाने वालों में डबलू सिंह, बबलू सिंह, महेन्द्र सिंह, कुलो सिंह, रामदेव सिंह, चन्द्रदेव सिंह, भूखो सिंह, फूलो सिंह, शंकर सिंह एवं बिशुनदेव सिंह शामिल हैं। सात नवंबर को न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया था। एक अभियुक्त बिशुनदेव सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता पन्ना बाबू ने बहस में हिस्सा लिया था, जिस पर न्यायालय ने उसे रिहा कर दिया है।

घटना 27 अप्रैल 2014 की संध्या साढ़े सात बजे की है। सूचक कारेलाल सिंह और उसके भाई बबलू सिंह खेत से घर जा रहे थे। वे गिरीश सिंह के होटल के पास पहुंचे थे कि पहले से घात लगाए अभियुक्तों ने अचानक लाठी, डंडा और पिस्तौल से दोनों भाइयों को बुरी तरह मारपीट कर बेहोश कर दिया। इसमें बबलू सिंह की मौत मौके पर ही हो गई। सदर अस्पताल में जख्मी कारेलाल सिंह ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया था।

इलाज के दौरान कारेलाल सिंह की भी मौत हो गई थी। घटना का कारण दोनों भाइयों की देवठा मौजे में सात बीघे जमीन में लगी गेहूं की फसल थी। सभी अभियुक्त चोरी छिपे फसल काट रहे थे जिसका विरोध बबलू सिंह और कारेलाल सिंह ने किया था। इसी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया। सजा के बिन्दु पर सरकार की ओर से एपीपी भाषानन्द प्रसाद एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुबोध कुमार सिंह और विकास कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया।
 

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