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अररिया: हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

अररिया: हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

संक्षेप:

अररिया में दहेज में बाइक नहीं मिलने पर पति ने पत्नी की हत्या की। अदालत ने आरोपी पति कार्तिक साहनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। घटना 12 जनवरी 2022 को हुई थी, जब पति ने पत्नी को जहर देकर मार डाला।

Nov 20, 2025 05:21 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, भागलपुर
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अररिया, विधि संवाददाता। दहेज में बाइक नहीं मिलने पर जहर देकर पत्नी की हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर एडीजे - 04 रवि कुमार ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा के अलावा 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी पति को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वाला कार्तिक साहनी उर्फ सूरजु साहनी जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के टिकुलिया बस्ती निवासी सत्य नारायण साहनी का बेटा है। घटना 12 जनवरी 2022 की सुबह की है।

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आरोप था कि पति ने अन्य लोगों के साथ मिलकर पत्नी को जहर देकर फिर गला दबाकर हत्या कर दी। बताया गया कि कार्तिक की शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सात वर्ष पहले उसी बस्ती की सरस्वती देवी के साथ हुई थी। सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि यह सजा एसटी 08/2022 में दिया गया है। घटना 12 जनवरी 2022 की सुबह की है। घटना को लेकर जोगबनी इंद्रा नगर टिकुलिया बस्ती की रहने वाली सरस्वती देवी के पिता शत्रुघ्न चौधरी ने प्राथमिकी दर्ज कराई। पिता का कहना था कि नैहर से से कार्तिक ने अपने बेटे के जन्मदिन में शामिल होने के लिए सरस्वती की विदाई कराई थी और विदाई कराने के पांच दिन में ही उसकी हत्या कार्तिक व उसके सहयोगियों ने कर दिया। इस मामले में मृतका के पिता ने आरोपी पति सहित अन्य 02 महिलाओं के विरुद्ध जोगबनी थाना कांड संख्या 08/2022 के तहत दिनांक 12 जनवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। कोर्ट में आईओ ने 28 फरवरी 2022 को आरोप पत्र समर्पित किया। 30 मार्च 2022 को संज्ञान लिया गया। न्यायाधीश ने 30 सितम्बर 2022 को आरोप गठन किया। आरोप गठन के बिंदु पर आरोपितो ने अपने आप को निर्दोष बताया था। इसके बाद 02 नवम्बर 2022 से अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ किया गया। कुल 06 गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया। गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपी पति कार्तिक साहनी उर्फ सूरजु साहनी को दोषी पाया। बचाव पक्ष से अधिवक्ता रविन्द्र विश्वास ने अपना पक्ष रखा था।