भागलपुर, वरीय संवाददाता
तीन साल पूर्व दहेज हत्या के एक मामले में बुधवार को एडीजे-12 शरद चंद्र श्रीवास्तव के कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। जहर खिलाकर मनीषा देवी की हत्या मामले में उसके पति मणिकांत यादव को दोषी करार दिया गया। उसे 29 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। पति को ही धारा 304 (बी), 120 (बी) और दफा 302 के तहत दोषी पाया गया है। कोर्ट ने इसी मामले में मृतक महिला के दो जेठ और दोनों जेठानियों को बरी कर दिया। सरकार की ओर से एपीपी विक्रम कुमार सिंह ने बहस की। मामला गोसाईंदासपुर गांव का था। सात मई 2018 को मनीषा की मौत जहर खाने से हुई थी। इस मामले में मनीषा की मां मनकी देवी ने थाना में केस दर्ज कराया था। पति, दो जेठ व दो जेठानी पर दहेज के लिए बेटी की हत्या का आरोप लगाया था। कोर्ट में अभियोजन ने एफएसएल रिपोर्ट को आधार बताकर ससुरालवालों पर लगे आरोपों को सही बताया। एफएसएल रिपोर्ट में भी महिला का मौत का कारण जहर खाना बताया गया था।