शराब तस्करी मामले में पांच साल की सजा एक लाख का जुर्माना
पीरपैंती पुलिस ने पकड़ी थी 78 लीटर शराब भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। विशेष उत्पाद

भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। विशेष उत्पाद न्यायालय-2 के न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 12 भागलपुर ने अभियुक्त गोलू कुमार को बिहार मध्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाया गया था। अभियुक्त को सजा के बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई की गई। जिसमे अभियुक्त गोलू कुमार को पांच वर्ष की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पीरपैंती पुलिस ने 18 सितंबर 2021 को एक कार को पकड़ा था। चालक कार भागने में सफल रहा। कार में बैठा व्यक्ति पकड़ा गया। पकड़ाए व्यक्ति ने अपना नाम गोलू कुमार बताया।
कार की डिक्की से 140 बोतल (78 लीटर) शराब बरामद हुआ। अभियोजन की तरफ से सरकार के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस में हिस्सा लिया। उनके सहयोगी के रूप में अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, पिंटू कुमार सिंह उपस्थित थे।
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